(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) कलेक्टर चन्द्रमोहन ठाकुर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन सामग्री वितरण के समय उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं एवं हितग्राहियों को कोरोना से बचाव हेतु विषेष सावधानियां बरतने के निर्देष जारी किए हैं। कलेक्टर ने अन्न उत्सव कार्यक्रम को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है।
कलेक्टर के आदेष के मुताबिक राशन सामग्री वितरण करते समय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता एवं हितग्राही द्वारा गमछा मास्क अनिवार्यता लगाया जाएगा। उचित मूल्य दुकान के विक्रेता, कोरोना सक्रमित लक्षण दृष्टिगत होने पर समिति के सहायक अथवा समिति द्वारा समिति अन्य व्यक्ति के माध्यम से राशन का वितरण कराया जाएगा। उचित मूल्य दुकान पर एक समय में अधिक हितग्राहियों को राशन सामग्री प्राप्त करने हेतु नहीं बुलाया जाएगा एवं प्रयास किया जाएगा कि ग्रामवार हितग्राही को राशन प्राप्त करने हेतु सूचित किया जाए। दुकान के सामने आने वाले हितग्राहियों के मध्य पर्याप्त दूरी रखने के उद्देश्य से 2-2 गज की दूरी पर चूने से गोलाकार मार्किंग की जाएगी, जिसमें आगंतुक हितग्राही को पर्याप्त दूरी बनाए रखने के लिए गोले पर ही खड़ा होने हेतु प्रेरित किया जाएगा।
प्रत्येक हितग्राही के हाथों को सेनेटाईज्ड कराया जाएगा। पीओएस मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु अंगूठा उंगली लगाने के पूर्व पश्चात हाथों को सेनेटाईज्ड किया जाएगा। इस हेतु सेनेटाईजर पंच की व्यवस्था बनाई जाएगी एवं इस हेतु दुकान पर पर्याप्त मात्रा में सेनेटाईजर की व्यवस्था रखी जाएगी। हितग्राहियों को समझाईश दी जाएगी, कि परिवार में वयस्क सदस्य द्वारा ही राशन सामग्री प्राप्त करने हेतु दुकान पर आएं। इसके अतिरिक्त विक्रेताओं में कोरोना के प्रारम्भिक लक्षण प्रदर्शित होने पर प्राथमिकता के आधार पर कोरोना को परीक्षण एवं मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। उक्तानुसार व्यवस्थाएं उचित मूल्य की दुकानों, उपार्जन केन्द्रों, नागरिक आपूर्ति निगम वेयर हाउस विपणन संघ के गोदामों एवं खाद्य जिला कार्यालयों में कराई जाएंगी।
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