(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) जिला मजिस्ट्रेट चन्द्रमोहन ठाकुर ने प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह की अध्यक्षता में यहां सम्पन्न हुई जिला क्राईसेस मैनेजमेंट समिति की बैठक
में लिए गए निर्णय के उपरान्त जिले के नगरीय क्षेत्रों अनूपपुर, जैतहरी, कोतमा, पसान, बिजुरी, राजनगर, डोला, डूमरकछार एवं अमरकंटक के साथ तहसील मुख्यालय राजेन्द्रग्राम में नए सिरे से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के मुताबिक प्रतिदिन सायं 06.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस अवधि में सभी आर्थिक गतिविधियां, बाजार, किराना, वस्त्र, जनरल दुकानें सभी तरह की दुकाने बंद रहेंगी। सिर्फ केमिस्ट, मेडिकल स्टोर,नर्सिंग होम,मेडिकल क्लीनिक खुले रहेंगे। प्रत्येक शुक्रवार सायं 06.00 बजे से सोमवार प्रातः 06.00 बजे तक पूर्व आदेश अनुसार कोरोना कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा। सभी तरह की दुकानें, व्यवसायिक दुकानदार, अपने दुकान के सामने सामाजिक दूरी पर चूने के वृत्त बनाकर खरीददारों को मास्क कव्हर से ढंका होना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सामग्री विक्रय करेंगे। विक्रेता,दुकानदार द्वारा इन शर्तों का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित दुकान को सील करने की कार्यवाही की जावेगी। जिस हेतु विक्रेता,दुकानदार स्वयं जिम्मेवार होगा।
गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। अंत्येष्टि में मृतक के परिवार एवं निकटतम सदस्यों सहित अधिकतम 20 व्यक्ति अत्येष्ठि,अंतिम संस्कार में कोविड प्रोटोकाल के अनुसार सम्मिलित हो सकेंगे। वर्तमान समय में नवरात्रि पर्व एवं पवित्र रमजान पर्व पर मंदिर-मस्जिदों में 20 व्यक्ति से अधिक उपस्थित नहीं रहेगें तथा मंदिर-मस्जिद में उपस्थित सदस्य मास्क पहनकर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
शासकीय उचित मूल्य दुकानों में उपभोक्ताओं को मास्क कव्हर नहीं होने की स्थिति में खाद्यान्न वितरण नहीं किया जावेगा। वितरण के समय मास्क कव्हर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। दुकानों, बाजारों एवं सार्वजनिक स्थानों, चौराहों में बिना मास्क कव्हर लगाये हुए व्यक्ति पाये जाने पर आर्थिक दण्ड एवं चालान की कार्यवाही की जाकर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध न्यूनतम 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा। उक्त अर्थदण्ड की राशि रेडक्रास समिति में जमा कराई जायेगी।
जिला मजिस्ट्रेट श्री ठाकुर ने अनूपपुर जिले के समस्त नागरिकों से कोरोना संक्रमण के नियंत्रण हेतु प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने की अपील की है। आपने नागरिकों से कहा है कि ऐसे समस्त नागरिक जो टीकाकरण हेतु पात्र हैं, वे अनिवार्य रूप से टीकाकरण कराएँ। सभी नागरिक स्वयं तो सुरक्षा उपायों का पालन करें, साथ ही दूसरों को भी ऐसा करने को प्रेरित करें।
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