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कोरोना संक्रमण अनूपपुर कलेक्टर ने पूरे जिले में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लगाया लॉकडाउन नाइट कर्फ्यू 10 से सुबह 6 तक जारी कार्यालय 5 दिन खुलेंगे

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 

                          
अनूपपुर (अंचलधारा) जिला दण्डाधिकारी अनूपपुर चन्द्रमोहन ठाकुर ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए जिला क्राईसेस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों से विचार-विमर्श उपरांत जिले में द.प्र.सं. 1973 की धारा 144 के अंतर्गत लागू प्रतिबंधात्मक आदेश को संशोधित कर दिया है। 
संशोधित आदेश के मुताबिक जिले के समस्त शासकीय कार्यालय आगामी 03 माह तक सप्ताह में 05 दिन (सोमवार से शुक्रवार) प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक लगेंगे। शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। यह आदेश 31 जुलाई 2021 तक प्रभावशील रहेगा। 
जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों अनूपपुर, जैतहरी, कोतमा, पसान, बिजुरी, राजनगर, डोला, डूमरकछार, अमरकंटक के साथ तहसील मुख्यालय राजेन्द्रग्राम क्षेत्र में आगामी आदेश तक प्रत्येक रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। 
उपरोक्तानुसार अनूपपुर जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों के साथ तहसील मुख्यालय राजेन्द्रग्राम में आगामी आदेश तक प्रत्येक शुक्रवार की सायं 06.00 बजे से सोमवार को प्रातः 06.00 बजे तक पूर्णतः लाॅकडाउन/कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। 
प्रत्येक शनिवार एवं रविवार कर्फ्यू दिवस के दिन जिले में स्थापित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां (अमलाई) तथा जिले के समस्त एसईसीएल प्रबंधन कार्य करने हेतु एवं संस्थान से संबंधित अधिकारी कर्मचारियों का आवागमन उक्त कर्फ्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। अति आवश्यक सेवाओं के माल गुड्स वाहनों का अन्य जिले राज्यों से आवागमन हो सकेगा।  केमिस्ट मेडिकल स्टोर, राशन दुकाने, अस्पताल नर्सिंग होम मेडिकल क्लीनिक, बैंक एवं एटीएम, दूध, सब्जी, अण्डे, मांस की दुकानें तथा घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी कर्मचारियों के आवागमन पर रोक नहीं रहेगी। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड सेवाएं, टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक कर्मी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक, जिले में संचालित समस्त एल.पी.जी. वितरण केन्द्र एवं समस्त पेट्रोल पंप उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले में  संचालित समस्त पी.डी.एस. दुकाने, वेयर हाउस गोदाम एवं खाद्यान्न उठाव से संबंधित वाहन तथा समस्त कर्मचारी लेवर उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। कलेक्टर श्री ठाकुर ने जिले की समस्त औद्योगिक एवं अशासकीय संस्थाओं को निर्देशित किया है कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मास्क लगाना, स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेंगे

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