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विवाह अंतिम संस्कार में 10 से अधिक लोग नहीं होंगे शामिल एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए लेने होगी अनुमति

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 

अनूपपुर (अंचलधारा) कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 28/04/2021) अनूपपुर, दिनांक 28/04/2021 कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुये म.प्र. शासन द्वारा प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी को देखते हुये संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु म.प्र. शासन, गृह विभाग, भोपाल के पत्र क्र0-एफ 35-09/2020/दो/सी-2, भोपाल दिनांक 12 अप्रैल 2021 के संदर्भ में मा. मंत्री, म.प्र. शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल की अध्यक्षता में जिला क्राईसेस मैनेजमेंट समिति की बैठक दिनांक 20.04.2021 में विचार-विमर्श उपरांत सभी से प्राप्त सुझावों के अनुसार एवं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, आमजन की सुरक्षा एवं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु कार्यालयीन आदेश क्र0-2153/आरडीएम/को.वाय.-महा./2021 दिनांक 20.04.2021 तथा आदेश क्र0-2170/आरडीएम/ को.वाय.-महा./2021 दिनांक 22.04.2021 द्वारा सम्पूर्ण अनूपपुर जिले में टोटल लॉकडाउन/कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावशील है। दिनांक 28.04.2021 को जिला क्राईसेस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों से चर्चा उपरांत उक्त लॉकडाउन/कोरोना कफ्यू प्रतिबंध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:1/ विवाह/अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। 2/ एक ग्राम/नगर से दूसरे ग्राम/नगर में आवागमन हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। 3/ किसी भी सार्वजनिक स्थल, दुकान, अथवा खान-पान के स्थल पर एक साथ 5 व्यक्तियों से ज्यादा लोगों के इक्ट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।
लॉकडाउन/ कर्फयू प्रतिबंधात्मक आदेश क्र.-2153/आरडीएम/को.वाय.महा./21 अनूपपुर दिनांक 20/04/2021 तथा आदेश क्र0-2170/आरडीएम/को.वाय.-महा./2021 दिनांक 22.04.2021 की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 188, 269. 270. 271 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा अन्य सशंगत प्रावधानों अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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