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अवैध रूप से मदिरा को कब्जे में रखने वाले आरोपी को नही मिली सेशन न्यायालय से भी जमानत

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जिला अनूपपुर के न्यायालय के द्वारा पुलिस थाना कोतमा जिला अनूपपुर के अप.क्र. 56/2021 अंतर्गत धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के आरोपी राजेन्द्र शर्मा पिता शिवकुमार शर्मा उम्र 56 वर्ष निवासी कोतमा वार्ड नं. 05 थाना कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.) की जमानत याचिका निरस्त की गई। आरोपी को दिनांक  05/02/2021 को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर के न्याायालय में पेश किया गया था जहां पर भी आरोपी के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर दी गई थी और उसे जेल भेज दिया गया था। मुख्ये न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में राज्य की ओर से राकेश कुमार पाण्डेंय ने पक्ष रखा था। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में राज्य की ओर से अति. लोक अभियेाजक श्रीमती सुधा शर्मा ने पैरवी की।
मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि आरोपी के कब्जे  से 04 नग कार्टून में 200 पाव प्लेन मदिरा और 01 कार्टून में 50 नग अंग्रेजी शराब 01 पिठठू झोले से 48 पाव एमडी शराब कुल मिलाकर 53 लीटर जिसकी कीमत 34,630 रूपये थी को आरोपी के द्वारा परिवहन करते हुए उसके कब्जे से बरामद की गई थी। 
आरोपी की ओर से अपने आवेदन में यह आधार लिया गया था कि वह कृषि कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है उसने कोई अपराध नही किया है वह अनूपपुर जिले का स्थायी निवासी है, जहां उसकी चल-अचल संपत्ति है उसकी फरार होने की कोई संभावना नही है।
राज्य की ओर से लोक अभियोजक के द्वारा यह तर्क दिया गया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है प्रकरण में अनुसंधान जारी है, आरोपी के कब्जे से 50 लीटर से अधिक मात्रा में शराब जब्त की गई है। यदि उसे जमानत का लाभ दिया गया तो वह अपराध की पुनरावृत्ति कर सकता है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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