(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) कोतमा में छत्तीसगढ़ से धान का अवैध
परिवहन कर उपार्जन केन्द्रों में विक्रय किए जाने की सूचना पर खाद्य विभाग के अधिकारियों
ने कोतमा नगर में दो मेटाडोर वाहनों को 370 कट्टी धान समेत जप्त कर लिया है। खाद्य अधिकारियों की जाँच में भीमषेन गुप्ता उर्फ बिल्ला
सेठ निवासी कोतमा द्वारा धान उपार्जन केन्द्रों में दूसरे किसान के पंजीयन में 370
कट्टी धान को बेचकर समर्थन मूल्य योजना का अवैधानिक लाभ अर्जित करने का प्रयास किया
जाना पाया गया था। धान की जाँच पर जूट के बारदानों में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी प्रबंध
संघ वर्ष 2017-18, 2019-20 एवं अधिकांष बारदानों में उपार्जन केन्द्र घुटरी वर्ष
2020-21 की स्टैसिल लगी पायी गई। व्यापारी द्वारा शासकीय धान उपार्जन केन्द्रों में
अनाधिकृत रूप से धान विक्रय किए जाने के प्रयोजन से दोनों वाहनों में धान लोड कर अवैध
परिवहन करते पाये जाने पर 143.57 क्विंटल की 370 कट्टी धान सहित दो मेटाडोर वाहनों
को जप्त किया गया। जिला आपूर्ति अधिकारी अनूपपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार
उक्त प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।कलेक्टर के निर्देष पर श्रीमती
सीमा सिन्हा, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी कोतमा द्वारा गल्ला व्यापारी भीमषेन गुप्ता उर्फ
बिल्ला सेठ, मेटाडोर वाहन चालक पुष्पराज सिंह व संदीप साहू तथा वाहन मालक दद्दी साहू
के विरूद्ध पुलिस थाना कोतमा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए प्रकरण भारतीय
दण्ड संहिता की धारा 420, 34, 120 बी व आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत
आपराधिक प्रकरण क्रमांक 50/2021 दर्ज कराया गया है।
0 Comments