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गांजा परिवहन और देशी कट्टा तथा जिंदा कारतूस को कब्जे मे रखने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)  

अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर के न्यायालय ने आरोपी मौ. फहीम पिता शाहिद बक्श उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम आमाशाह थाना व तहसील शाहनगर जिला पन्ना म.प्र. की जमानत याचिका निरस्त कर दी गई। आरोपी के विरूद्व थाना भालूमाडा मे अप. क्र. 497/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्टी एवं 25/27 आर्म्स एक्ट. का मुकदमा दर्ज हैं राज्य की ओर से अति. लोक अभियोजक श्रीमती सुधा शर्मा ने मामले की पैरवी की।
मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया की मामले के आरोपी तथा उसके अन्य साथियों के द्वारा मादक पदार्थ गांजा का अवैध परिवहन करते हुए पुलिस ने 09 किलो 700 ग्राम गांजा जब्त किया था साथ ही घटना में प्रयोग की जा रही कार से एक देशी कट्टा व 03 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किये थे।
आरोपी ने यह लिया था आधार आवेदक आरोपी द्वारा जमानत आवेदन में आवेदक को झूठा रंजिशन फंसाया गया है आवेदक ड्राईवरी का काम करता है एवं अपने परिवार का भरण-पोषण करता हैं वह निर्दोष है उसने कोई अपराध नही किया हैं।
अभियोजन ने इस आधार पर किया था विरोध उक्त आवेदन पत्र अपर लोक अभियोजक मैडम द्वारा जमानत आवेदन का इस आधार पर विरोध किया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है मामले के अन्य आरोपी फरार है अनुसंधान अपूर्ण है अपराध की पुनरावृत्ति होने की संभावना हैं आरोपी को जमानत का लाभ दिये जाने से वह साक्ष्य को प्रभावित करेगा दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्याीयालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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