(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय विशेष न्यायाधीश अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम अनूपपुर जिला अनूपपुर के न्यायालय के द्वारा आरक्षी केन्द्र अजाक अनूपपुर के अपराध क्र. 17/20 धारा376,323,344,506 एवं एससी एसटी अधिनियम 3(1)डब्यू (I) के आरोपी मोहम्मद मुस्त्कीम उम्र 28 वर्ष वल्द नियामत उल्ला निवासी ग्राम भालूमाडा दफाई नं; 03 थाना भालूमाडा जिला अनूपपुर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
घटना की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेप ने बताया कि आरोपी पर यह आरोप है कि उसने फरियादी का उसके पति से घरेलू विवाद हो गया था जिसकी जानकारी फरियादी ने आरोपी को दी तब आरोपी ने फरियादी को थाना भालूमाडा में रिपोर्ट करने के लिए अपने घर बुलाया, और फरियादी से बोला कि भालूमाडा वाले ठीक से कार्यवाही नहीं करेंगे, मैं अनूपपुर में रिपोर्ट कराता हूं ,और दूसरे दिन फरियादिया को अनूपपुर लाकर किराए के मकान में ले जाकर जबरजस्ती उसके साथ बंधक बनाकर बलात्कार किया।मौका पाकर फरियादी वहां से भागकर अपने घर आई और उक्त बात अपने परिजन को बताई।राज्य की ओर से जमानत आवेदन का विरोध अति. लोक अभियोजक श्रीमती सुधा शर्मा के द्वारा की गई।
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