हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो
अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायलय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय राजेन्द्राग्राम जिला अनूपपुर के न्यायालय के द्वारा आरोपी रवि ऊर्फ छल्लू ऊर्फ प्रदीप पिता दुर्गाप्रसाद उ्म्र 19 वर्ष निवासी जरही थाना राजेन्द्रदग्राम जिला अनूपपुर की ओर से जेल से अपने रिहाई हेतु लगाए गये आवेदन को खारिज कर दिया गया है, आरोपी के विरुद्ध थाना राजेंद्रग्राम में अपराध क्रमांक 244/20 धारा 376, 341, 506-B भादवि और 3/4 पॉक्सोंप एक्ट का अपराध दर्ज है। प्रकरण में आरोपी को दिनाँक 21-11-2020 को गिरफ्तार कर न्यायलय के सामने पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था, राज्य की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री शशि धुर्वे ने मामले की पैरवी की।
घटना की संक्षिप्त जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि, दिनांक 18/11/2020 को पीडिता के पिता पीडिता की नानी के घर धान काटने चले गयें थे और दिनांक 19/11/2020 को सुबह 10 बजे मेरी मां भी धान काटने चली गई थी तब पीडिता अपनी नानी के घर चाबी लेकर वापिस आ रही थी तभी रास्ते में आरोपी छल्लूे ऊर्फ प्रदीप महरा उसका रास्ता रोककर दाहिना हाथ पकडकर जबरदस्ती उसके साथ बबूल के पेड के नीचे दुष्कार्म किया तथा घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी दी।
आरोपी ने अपने आवेदन में यह लिया आधार आरोपी ने बताया कि अपने घर का एकमात्र कर्ता-धर्ता है उसके जेल में रहने से उसके माता-पिता के समक्ष-भरण पोषण की समास्या हो जायेगी वह जिले का स्थाई निवासी है,जहा उसकी चल अचल संपत्ति है, इसलिए उसकी फ़रार होने की संभावना नही है।
राज्य की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मैडम ने कहा कि आरोपी के विरूद्ध गंभीर और अजमानतीय अपराध किये जाने का आरोप है इसलिए जमानत आवेदन खारिज किया जाए, माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षो को सुनने के बाद आरोपी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया।
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