(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय श्रीमान् द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा के न्यायालय के द्वारा आरोपीगणों मनोज सिंह गोंड उम्र 44 वर्ष पिता प्रेम सिंह गोंड व लालू सिंह उम्र 38 वर्ष पिता प्रेम सिंह दोनों निवासी ग्राम रनईकापा थाना करनपठार अनूपपुर (म.प्र.) के द्वारा लगाये गये जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया है आरोपी के विरूद्ध थाना करनपठार में अपराध क्र. 81/2020 अंतर्गत धारा 366 376 376डी 376(2)एन 370 342 344 506 भादवि के तहत अपराध दर्ज है राज्य की ओर से जमानत याचिका का विरोध सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री शशि धुर्वे द्वारा किया गया।
मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने बताया कि दिनांक 01/07/2020 को अभियोक्त्री शाम करीब 06 बजे नमक लेने दुकान जा रही थी उसी समय अभियुक्त लालू सिंह अभियोक्त्री से बोला कि उसे खेत तरफ उसकी भाभी बुला रही है ओर जब अभियोक्त्री खेत तरफ जाने लगी तो रास्ते में आगे अभियुक्त मनोज सिंह मिला और उसने अभियोक्त्री से खेत तरफ भाभी के बुलाने की बात कही तब अभियोक्त्री ने कहा कि कहा ले जा रहे हो अंधेरा हो रहा है तब अभियुक्त लालू और मनोज अभियोक्त्री को पकडकर पिपरिया के जंगल में ले गये और अभियुक्त लालू ने अभियोक्त्री के मुंह में कपड़ा लगा दिया और बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किये।
आरोपी ने जमानत आवेदन में यह लिया बचाव- दोनों आरोपी सगे भाई है, दोनों आरोपियों के बडे-बडे लड़के ओर लड़किया है पीडिता के पिता से उसका पुराना रंजिश था, इसलिए उसे झूठा फसाया गया है, मीडिया में जन चर्चा है कि पीडिता के साथ कोई घटना कारित नही हुआ है, आरोपीगण गरीब है, उनके पिता का स्वर्गवास हो गया है यदि उन्हें जमानत नही दिया गया तो, उसके परिवार के सामने भरण पोषण का संकट खड़ा हो जायेगा।
अभियोजन की ओर से उक्त जमानत आवेदन का लिखित विरोध इस आधार पर किया गया कि आरोपीगणों ने अपहरण कर पीडि़ता के साथ दुष्कर्म जैसी जघन्य अपराध की है उन्हें कानून का कोई भय नही है, उनका कृत्य अंत्यंत गंभीर किस्म का है।
न्यायालय ने यह लेख करते हुए और तर्क श्रवण पश्चात की आरोपीगणों का कृत्य गंभीर है उन्हे इस स्टेज में जमानत का लाभ नही दिया जा सकता, जमानत खारिज कर दी।
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