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बिना लाइसेंस के शराब रखने वाले वाले आरोपी को शेषन न्ययालय से भी नही मिली जमानत

 

हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो

अनूपपुर (अंचलधारा) माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायधीश अनूपपुर के न्ययालय के द्वारा आरोपी मनीष पटेल पिता धनीराम पटेल आयु 21 वर्ष निवासी मेडियारास थाना चचाई जिला अनूपपुर के द्वारा अपने को जेल से रिहाई करवाने के लिए लगाए गए जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया  है।प्रकरण में आरोपी को पुलिस द्वारा दिनाँक 19/11/2020 को गिरफ्तार कर सीजेएम अनूपपुर में पेश किया गया था,जंहा से उसे जेल भेज दिया गया था।माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्ययालय के द्वारा भी आरोपी के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया था,जंहा राज्य की ओर से सहायक जिलां अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार पाण्डेय ने पक्ष रखा था।यह आरोपी का दूसरा जमानत आवेदन था,जिसे शेसन न्यायलय द्वारा भी खारिज कर दिया गया है।शेषन न्ययालय में राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीमती सुधा शर्मा ने पक्ष रखा। घटना की संक्षिप्त जानकारी देते अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि पुलिस डायरी के अनुसार  आरोपी के कब्जे से कुल 54 लीटर शराब जब्त की गई थी। आरोपी ने अपने आवेदन में यह लिया बचाव कि उसे झूठा फसाया गया है,उसे झूठे अपराध में चचाई पुलिस गिरफ्तार किया है। वह मेडियारास में चाय पान की दुकान चलाता है, वह स्थानीय निवासी है,उसके फरार होने की संभवना नही है। वह जमानत दिए जाने पर सभी शर्तो का पालन करेगा।राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक मैडम के द्वारा उक्त आवेदन का घोर विरोध किया गया और कहा गया कि आरोपी के कब्जे से आबकारी विभाग की शील लगी शराब जब्त की गई है। अपराध गंभीर किस्म का है,यदि जमानत दिया गया तो अपराध की पुनरावृति की सम्भवना है और इस आधार पर जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना न्ययालय से की जिस पर न्यायालय ने दोनों पक्षो को सुनने के बाद आरोपी के द्वारा प्रस्तुत  जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।

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