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बार-बार पीछा करने एवं शादी न करने पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

 

हिमांशु बियानी/जिला ब्यूरो 

अनूपपुर। (अंचलधारा) न्यायालय विशेष न्यायाधीश (लैगिंक अपराध) कोतमा रविन्द्र कुमार शर्मा के न्यायालय से आरोपी मनोज चौधरी  उर्फ गुड्डू आयु 34 पिता रामनाथ चौधरी निवासी ग्राम बरबसपुर थाना भालूमाडा जिला अनूपपुर की जमानत याचिका निरस्त की गई।
मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने राजगौरव तिवारी एडीपीओ के हवाले से बताया गया कि मामला थाना भालूमाडा के अ.क्र. 443/20 धारा 354क,घ, 509, 506 भादवि 11,12 पाक्सों एक्ट से संबंधित है यह कि आरोपी मनोज चौधरी उर्फ गुड्डु पिछले 5-6 माह से फरियादिया को परेशान करता है और कहता है मै तुम्हे अपनी पत्नी बना कर रखूगा फरियादिया के द्वारा यह बात परिवार के सदस्यो को बतायी गयी तो परिवार के लोगों के द्वारा पंचायत बुलवाकर आरोपी को समझाया गया था और परेशान होकर फिर फरियादिया 02 माह के लिए मामा के यहा चली गयी थी फिर वापस जब वह घर आई तो आरोपी दोबारा वैसी ही हरकते चालू कर दिया और दिनांक 16/11/2020 को घर के सामने आकर कहता अगर तुम मेरी पत्नी नही बनोगी तो मै तुम्हे और तुम्हारे परिवार को जान से मार दूगां। उक्त अपराध को थाना भालूमाडा द्वारा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है जिसमें आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.स.का प्रस्तुत किया था।
आरोपी ने यह लिया था आधार-आरोपी द्वारा जमानत आवेदन में यह आधार लिया गया था कि आरोपी को झूठा फसाया गया है आरोपी फरियादिया को अपनी बहन मानता है फरार होने की संभावना नही है जमानत की शर्तो का पालन करने के लिए तैयार है। जेल जाने पर उनका भविष्य प्रभावित होगा इसलिए जमानत का लाभ दिया जाए।
अभियोजन ने इस आधार पर किया था विरोध-उक्त आवेदन पत्र विशेष लोक अभियोजक राजगौरव तिवारी द्वारा जमानत आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया कि फरियादिया 16 वर्षीय बालिका है आवेदक अभियोक्त्री का पीछा करता था,उसे पत्नी बनाने के लिए कहता था तथा उसका गांव में रहना असंभव कर दिये जाने पर अभियोक्त्री दो महीने के लिए दूसरे जिले में स्थित अपने निकट रिश्तेदार के घर भी चली गई,किन्तु वापस आने पर उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नही हुआ।उभयपक्षों के तर्को को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी की जमानत याचिका अंतर्गत धारा 439 द.प्र.स. निरस्त कर दिया।

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