Anchadhara

अंचलधारा
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कल शाम 6 बजे से राजनैतिक प्रचार प्रतिबंधित राजनैतिक सभा या रैली, बाहरी मतदाताओं की उपस्थिति भी प्रतिबंधित

 

(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रमोहन ठाकुर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला अनूपपुर क्षेत्रान्तर्गत निम्नांकित प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू की है। जारी आदेश अनुसार अनूपपुर जिले की सीमा में मतदान दिवस 03 नवम्बर को मतदान अवधि की समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व (अर्थात् 01 नवम्बर शाम 06:00 बजे से) से राजनैतिक कैम्पेनिंग की गतिविधियां प्रतिबंधित की जाती हैं। इस अवधि के दौरान जनसभाएं/रैलियां या अन्य ऐसे कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। उक्त अवधि में अभ्यर्थियों/पार्टियों के प्रतिनिधि/कार्यकर्ता जो विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उनकी अनूपपुर जिले की सीमाओं में उपस्थिति भी प्रतिबंधित की गयी है। 
इसके साथ ही जिले की सीमा में प्रवेश करने/ तथा स्थायी रूप से या लंबी अवधि तक रुकने वाले किरायेदार/श्रमिकों का सत्यापन मकान मालिक /संस्था प्रमुख /होटल मालिक द्वारा अनिवार्य रूप से कराए जाने के आदेश दिए हैं। संबंधित थाना प्रभारी किरायेदारों/श्रमिकों का सत्यापन करना सुनिश्चित करें। बिना व्यक्तिगत पहचान पत्र वाले किरायेदारों/श्रमिकों का जिले की सीमा में प्रवेश निषेध किया जाता है। थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी होटल, लॉज, धर्मशाला, रैन बसेरा आदि की संचालकों के नाम, पता सहित सूची तैयार करेगें। इन सभी संचालकों का दायित्व होगा कि प्रतिदिन होटल /लाज /धर्मशाला / रैन बसेरा आदि आश्रय स्थलों पर रूकने वाले व्यक्तियों की जानकारी परिचय पत्र / मोबाइल नम्बर सहित संबंधित थाना प्रभारी को दें। 
संबंधित थाना प्रभारी होटल/धर्मशाला/ व्यवसायिक संस्थानों की सतत जांच करें तथा संदिग्ध रूप से निवासरत व्यक्ति/किरायेदारों/श्रमिकों को जिले के बाहर करना तथा होटल/व्यवसायिक संस्थानों के मालिक के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह आदेश दिनांक 01 नवम्बर 2020 शाम 06:00 बजे से दिनांक 03 नवम्बर 2020 की रात्रि 12.00 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानो को 
बंद रखने का कलेक्टर ने दिया आदेश
कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने अनूपपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र 87 अनूपपुर में विधानसभा उपनिर्वाचन-2020 को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-24 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित देशी मदिरा दुकानो अनूपपुर, पसान, कैल्होरी, बरगवा, देवहरा तथा विदेशी मदिरा दुकाने अनूपपुर, जैतहरी, चचाई, जमुनाकालरी, बरगवाँ होटलबार एफ.एल. 3 होटल सूर्या अनूपपुर एवं देशी मद्यभाण्डागार अनूपपुर को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात दिनांक 1 नवम्बर को सांयकाल 06:00 बजे से 3 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक की अवधि के लिये एवं मतगणना दिनांक 10 नवम्बर को सम्पूर्ण दिवस हेतु बन्द रखी जाने के लिये आदेश किए हैं। उक्त अवधि में किसी भी अधिकृत /अनाधिकृत स्थान से मदिरा का क्रय-विक्रय परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा क्षेत्र ( 24-मरवाही, अजजा) की सीमा से 03 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थापित मध्यप्रदेश राज्य की विदेशी मदिरा दुकान बरतराई हेतु उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं।
02 एवं 03 नवम्बर को प्रिंट मीडिया 
में प्रकाशित विज्ञापनों का कराना 
होगा पूर्व प्रमाणन
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान दिवस एवं उसके एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों के दुरुपयोग पर नियंत्रण करने के लिए राजनैतिक विज्ञापनों का प्रकाशन पूर्व प्रमाणन सक्षम मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा अनिवार्य किया है। आदेश के अनुसार 02 एवं 03 नवम्बर को प्रकाशित होने वाले राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापनो का पूर्व प्रमाणन सक्षम एमसीएमसी समिति से किया जाना अनिवार्य है।
कार्यरत श्रमिकों को मतदान हेतु प्रदान 
करें सवैतनिक अवकाश - कलेक्टर
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रमोहन ठाकुर ने विधानसभा उप निर्वाचन 2020, विधानसभा क्षेत्र क्र. 87-अनूपपुर के जारी कार्यक्रम के अनुसार 03 नवम्बर को मतदान को दृष्टिगत रखते हुए कामगारों हेतु सवैतनिक अवकाश के आदेश जारी किए हैं।  
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत कामगारों को निर्वाचन में मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किये गए है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के प्रावधानानुसार निर्देशित किया है कि मतदान दिवस के दिन किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक स्थापना अथवा अन्य किसी स्थापना में नियोजित हर व्यक्ति को मतदान करने हेतु संवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाये। 
इसके साथ ही आपने कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने हेतु कारखाना प्रबंधकों को मतदान के दिन 03 नवम्बर को प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के लिये सुविधा देने की दृष्टि से उनके नियोजकगण तथा प्रबंधकगण दुकान एवं संस्थान को निर्धारित दिन बंद/अवकाश नही रखते हुये उसके स्थान पर निर्वाचन के दिन को बंद/अवकाश रखने तथा अन्य दुकान/संस्थान जिनका बंद दिन निर्धारित नही है वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान करने की अनिवार्य रूप से व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं
01 नवम्बर शाम 6 बजे से मतदान 
अवधि तक टेलीविजन अथवा समान 
माध्यमों से निर्वाचन संबंधी 
बातो का प्रसारण निषेध
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 में निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समापन की अवधि के 48 घंटे पूर्व से मतदान समापन की अवधि के दौरान, टेलीविजन या इस प्रकार के उपकरणों के माध्यम से निर्वाचन संबंधी किसी बात को प्रदर्शित करना निषेध है। निर्वाचन संबंधी बात को इस धारा में किसी ऐसी बात के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए अभिप्रेत या प्रकल्पित हो। धारा 126 के उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन दंडनीय है जिसमें दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों किए जा सकते हैं।

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