(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर। (अंचलधारा) न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी नितेन्द्र सिंह तोमर के न्यायालय से आरोपी राजकुमार पिता पूरन सिंह गोड उम्र 25 निवासी कमलनगर थाना रामनगर की जमानत याचिका निरस्त की गई।सहायक मीडिया प्रभारी विशाल खरे ने अभियोजन अधिकारी कोतमा राजगौरव तिवारी के हवाले से बताया की मामला थाना बिजुरी के अ.क्र. 274/20 धारा 379 भादवि से संबंधित है। आरोपी द्वारा फरियादी के कपिल धारा कालोनी के क्वाटर नं. 101 थाना बिजुरी से मोटर साईकिल क्र सी.जी 11 ए एस 4354 को घर के बाहर से चोरी किया गया जिसकी सूचना पर पुलिस द्वारा अपराध कायम कर विवेचना के दौरान आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपने मेमोरंडम कथन में अपराध स्वीकार कर वाहन को जब्त कराया तब आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।आरोपी ने यह लिया था बचावः- आरोपी द्वारा जमानत आवेदन में यह आधार लिया गया था कि आरोपी को झूठा फसाया गया है आरोपी अपने घर का एक मात्र कर्ता धर्ता है फरार होने की संभावना नही है जमानत की शर्तो का पालन करने के लिए तैयार है।अभियोजन ने इस आधार पर किया था विरोध उक्त आवेदन पत्र अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी द्वारा जमानत आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया कि आरोपी द्वारा रात्रि में फरियादी के घर के बाहर से वाहन चोरी कर अपराध किया है वर्तमान में चोरी की घटनाए बहुत बढ गई है जमानत दिए जाने पर समाज में बुरा संदेश जाएगा आरोपी को जमानत का लाभ दिए जाने पर व साक्ष्य प्रभावित कर सकता है व फरार हो सकता है। उभयपक्षों के तर्को को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी की जमानत याचिका अंतर्गत धारा 437 द.प्र.स. निरस्त कर दिया है।
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