(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) विशेष न्यायाधीश पॉक्सों भूपेन्द्र नकवाल के न्यायालय के द्वारा आरोपी राजू कोल पिता कमलाप्रसाद नि.मोहरी कोलारी टोला जिला अनूपपुर के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया है आरोपी इस अपराध में पिछले 03 माह से जेल में है, राज्य की और से जमानत आवेदन का विरोध अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीमती सुधा शर्मा के द्वारा किया गया। घटना की संक्षिप्त जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि आरक्षी केन्द्र कोतवाली में आरोपी के विरूद्व पीडित स्त्री की मौखिक सूचना पर अप. क्र. 158/2020 धारा 376, 323 भादवि पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी ने पीडिता को जब वह दिशा मैदान के लिए उसके खेत में गई थी तब पीडिता को अकेले पाकर पीछे से पकडकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया था आरोपी की ओर से यह बचाव लिया गया था कि पीडिता ने आरोपी के विरूद्व पहले भी झूठी शिकायत की थी जिसमें वह किशोर न्याय बोर्ड से उन्मुक्त हुआ था और प्रकरण में चालान पेश हो चुका है तथा पीडिता 32 वर्ष की समझदार स्त्री है, पीडिता एवं आरोपी के विरूद्व मजदूरी के रूपये को लेकर पूर्व में रंजिश थी।
राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ने आरोपी के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है आरोपी को जमानत दिये जाने से वह उसका अनुचित लाभ उठा सकता है। न्यायालय दोनो पक्षों का सुनते हुए आरोपी के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।
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