(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर। (अंचलधारा) न्यायालय श्रीमान् द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भूपेन्द्र नकवाल के न्यायालय आरोपी गवर्धन दास माहरा, पिता झामन दास महरा, आयु 18 वर्ष निवासी ग्राम पपरोड़ी थाना जैतहरी जिलां अनूपपुर द्वारा अपनी जेल से रिहाई हेतु लगाई गई जमानत याचिका निरस्त कर दी गई। आरोपी के विरूद्ध थाना जैतहरी में अपराध क्रमांक 190/20 धारा 376 एक्ट के तहत अपराध दर्ज है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से जमानत याचिका का विरोध अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीमती सुधा शर्मा द्वारा किया गया।मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया की आरोपी पर यह आरोप है कि उसने अपने परिचित सहआरोपी के माध्यम से पीड़िता को घटना स्थल वाले मंदिर में बुलाया और फिर उसे पीछे सुनसान जगह में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, पीड़िता को धमकी भी दी।
आरोपी ने अपने आवेदन में कहा कि उसे रंजिशन झूठा, फसाया गया है, उसका पीड़िता के साथ,जानपहचान थी,ओर बात होती थी,यह उसके परिवार वालो को पसंद नही थी, क्योकि वह दूसरे समाज की थी , घटना दिनांक को वह अपने मित्र के साथ मंदिर गया हुआ था,वंहा पीड़िता भी,आ गयी, जंहा पर उसके परिवार वाले पहुँचकर, उसके साथ,मारपीट कर, मुकदमा पंजीबद्ध करा दिया,वह इसी जिले का निवासी है, जंहा उसकी संपत्ति है, वह मुकदमा के दौरान फरार नही होगा।
राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ने मौखिक रूप से उक्त आधारों का घोर विरोध किया,दोंनो पक्ष को सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया।

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