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रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले की जमानत याचिका निरस्त, भेजा गया जेल

(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर। (अंचलधारा)  न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी नितेन्द्र सिंह तोमर के न्यायालय से आरोपी अभिनीत यादव उम्र 29 पिता हरकेश कुमार यादव निवासी फरेदपुर कुण्डा जिला प्रतापगढ (उ.प्र.) की जमानत याचिका निरस्त की गई। मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने अभियोजन अधिकारी कोतमा राजगौरव तिवारी के हवाले से बताया की मामला थाना रामनगर के अ.क्र. 203/20 धारा 419, 420, 467, 468, 471,120बी भादवि से संबंधित है जिसमें आरोपी द्वारा रेलवे के अधिकारियों से जान पहचान होने का और अपनी जान पहचान से नौकरी दिला देने का झासा फरियादी राजेन्द्र कुमार यादव को दिया गया और कहा गया कि नौकरी प्राप्त करने के लिए 10-10 लाख रू. लगेगे और इसी आधार पर कई लोगों से लाखों रू. की ठगी की गई भांडाफोड होने पर फरियादी द्वारा घटना की सूचना थाना रामनगर सहित पुलिस के आला अधिकारियों को दी गई तब आरोपीगण के विरूद्ध उक्त अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया जिसमें आरोपी अभिनीत यादव, जो कि किसी अन्य अपराध में छत्तीसगढ में निरूद्ध था, को प्रोडक्सन वारंट में तलब कर रिमांड में लिया गया जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 437 प्रस्तुत किया गया।
आरोपी ने यह 
लिया था आधार 
आरोपी द्वारा जमानत आवेदन में यह आधार लिया गया था कि आरोपी को झूठा फसाया गया है आरोपी अपने घर का एक मात्र कर्ता धर्ता है फरार होने की संभावना नही है जमानत की शर्तो का पालन करने के लिए तैयार है। आरोपी नवयूवक है जेल जाने पर उनका भविष्य प्रभावित होगा इसलिए जमानत का लाभ दिया जाए।
अभियोजन ने इस आधार 
पर किया था विरोध 
उक्त आवेदन पत्र अभियोजन अधिकारी . राजगौरव तिवारी द्वारा जमानत आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया कि अपराध   सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होकर गंभीर प्रकृति का है। वर्तमान में कालरी क्षेत्र में लोगों की गाढी कमाई कों छल कर प्राप्त करने की घटनाएं बहुत बढ गई है आरोपी द्वारा जमानत दिए जाने पर समाज में बुरा संदेश जाएगा आरोपी को जमानत का लाभ दिए जाने पर वह साक्ष्य प्रभावित कर सकता है व फरार हो सकता है। उभयपक्षों के तर्को को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी की ज़मानत आवेदन निरस्त कर दी।

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