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समस्त पात्र परिवारों को उनकी हकदारी अनुसार रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदान कराना सरकार का लक्ष्य-बिसाहूलाल सिंह

(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
प्रदेश के 37 लाख हितग्राही 
को लाभान्वित करेगी सरकार  
अनूपपुर (अंचलधारा) मध्यप्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने अपनी सरकार और अपनी विभाग की भावी योजनाओं की जानकारी अंचलधारा को विशेष भेंट में देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के दिशा निर्देशन में मध्यप्रदेश के समस्त पात्र हितग्राहियों को, परिवारों को उनकी हकदारी अनुसार रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदान करना सरकार का प्रथम लक्ष्य है उन्होंने कहा कि माह सितंबर में प्रदेश के 37 लाख नवीन हितग्राहियों को जोड़कर योजना से लाभान्वित किया जाएगा उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि-
नवीन पात्र हितग्राहियों 
को पात्रता पर्ची का प्रदाय
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वर्ष 2011 की जनसंख्या अनुसार 75% आबादी (546 लाख) को लाभांवित करने का प्रावधान है। प्रदेश में अधिनियम अंतर्गत 25 श्रेणियों के हितग्राहियों को पात्र परिवार के रूप में सम्मिलित किया गया है।शासन द्वारा निर्धारित 25 श्रेणियों में नवीन परिवार समय-समय पर पात्रता प्राप्त करते रहते है, परन्तु लाभान्वित किये जाने वाले हितग्राहियों की अधिकतम संख्या निश्चित होने के कारण ऐसे हितग्राही राशन से वंचित रहे है। गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित 25 श्रेणी के लगभग 32 लाख हितग्राहियों एवं वर्तमान में सम्मिलित पात्र परिवारों में से छूटे हुए अथवा नवीन सम्मिलित लगभग 5 लाख सदस्यों को जोड़कर लगभग 37 लाख नवीन हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी की गई है। नवीन हितग्राही को पात्रता पर्ची जारी करने, हितग्राही की पात्रता की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु एम-राशन मित्र एप-पोर्टल तैयार किया गया है जिसमें यह सारी सुविधाएं हितग्राहियों को सहजता से उपलब्ध कराई गई हैं।नवीन पात्र हितग्राहियों की पात्रता पर्ची एम-राशन मित्र एप-पोर्टल पर आमजन के अवलोकन के लिये उपलब्ध कराई गई है, जिससे हितग्राही स्वयं अपनी पात्रता पर्ची का प्रिन्ट निकाल सकेंगे। हितग्राहियों की सुविधा के लिये विभागीय अमले द्वारा भी पात्रता पर्ची का प्रिन्ट निकाल कर स्थानीय निकाय के माध्यम से हितग्राही क घर पर उपलब्ध कराई जाएगी।उक्तानुसार नवीन पात्रता पर्चीधारी हितग्राहियों को माह सितम्बर, 2020 से राशन सामग्री उचित मूल्य दुकानों से प्राप्त कर सकेंगे - एन एफ एस ए अंतर्गत प्रति सदस्य 5 किलोग्राम खाद्यान्न रू. 1 किलोग्राम की दर से।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनांतर्गत प्रति सदस्य 5 किलोग्राम खाद्यान्न एवं 1 किलोग्राम दाल प्रति परिवार निःशुल्क माह नवम्बर, 2020 तक। प्रति परिवार 1 किलोग्राम आयोडाईज्ड नमक रू. 1 किलोग्राम की दर से। प्रति परिवार 1.5 लीटर केरोसीन कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का क्रियान्वय प्रदेश में पूर्व से ही किया जा रहा है, जिसके तहत नवीन हितग्राही अपनी सुविधानुसार किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे।
वर्तमान में लक्षित सार्वजनिक वितरण पणाली अंतर्गत निम्नानुसार गरीब परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है।
नियमित सामग्री 
का वितरण
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 25 श्रेणी के 544 लाख हितग्राहियों को निर्मित राशन का वितरण निम्नानुसार किया जा रहा है -अन्त्योदय अन्न योजना परिवारों को 35 किलोगाम प्रति परिवार एवं प्राथमिकता परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम खाद्यान्न रू. 1 किलोग्राम की दर से।
प्रति परिवार 1 किलोग्राम आयोडाईज्ड नमक रुपए 1 किलोग्राम की दर से।अन्त्योदय अन्न योजना परिवारों को 1 किलोग्राम प्रति परिवार रुपए 20 की दर से शक्कर। प्रति परिवार 1.5 लीटर केरोसीन कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर।
उक्त परिवारों को माह मार्च, अप्रेल एवं मई, 2020 का तीन माह एकमुश्त खाद्यान्न माह अप्रैल 2020 में वितरण किया गया।
कोविड-19 के संक्रमण 
काल में वितरण 
कोविड-19 में गरीब परिवारों को स्वाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 25 श्रेणी के नवीन पात्र परिवारों जिनको पात्रता पची जारी नहीं की जा सकी थी ऐसे लगभग 32 लाख हितग्राहियों को माह अप्रैल, 2020 में 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया गया है।
प्रधानमंत्री गरीब 
कल्याण योजना
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित 544 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अतिरिक्त रूप से 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य 
प्रतिमाह एवं 1 किलोग्राम दाल प्रति परिवार माह अप्रैल 2020 से निशुल्क वितरण प्रारंभ किया गया है जो कि माह नवम्बर, 2020 तक किया जाएगा।
आत्मनिर्भर 
भारत अभियान 
कोविड-19 के कारण माईग्रेट लेबर कि खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु श्रमिकों का सर्वेक्षण कराया गया जिसमें 1 लाख 09 हजार परिवारों के 1 लाख 96 हजार सदस्यों को माह मई एवं जून, 2020 में 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य एवं 1 किलोग्राम दाल निशुल्क वितरण कराया गया है।
एसडीआरएफ मद 
से खाद्यान्न वितरण 
कोविड-19 के लोकडाउन में बेघर बेसहारा एवं माइग्रेट लेबर के भोजन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु SDRF मद से कुल 30917 मे.टन खाद्यान्न एवं 137 मैट्रिक का नमक का निशुल्क प्रदाय कराया गया।
नामिनी के माध्यम 
से राशन प्रदाय
खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित ऐसे हितग्राही जो 60 वर्ष से अधिक हैं अथवा परिवार में कोई वयस्क सदस्य नहीं है जिनके आधार नंबर बने नहीं है अथवा पीओएस मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन सफल नहीं हो पाता है ऐसे हितग्राही नामिनी के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकते हैं 
परिवार द्वारा उचित मूल्य दुकान से संलग्न अन्य पात्र हितग्राही सतर्कता समिति के सदस्यों अथवा कनिष्ठ सहायक आपूर्ति अधिकारी को नामिनी बना सकते हैं इस हेतु आवेदन उचित मूल्य दुकानों को दे सकते हैं।
वन नेशन वन 
राशन कार्ड
प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था लागू की गई है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सम्मिलित पात्र परिवार अपनी पात्रता अनुसार राशन प्रदेश की 25000 दुकानों एवं अन्य 23 राज्यों की किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं पात्रता श्रेणी में सम्मिलित ऐसे हितग्राहियों जो किअन्य राज्य में कार्य हेतु जाते हैं उनको भी अपने कार्यस्थल के नजदीकी दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे इस हेतु पात्र हितग्राही के डेटाबेस में आधार नंबर दर्ज कराया जाना अनिवार्य है उचित मूल्य दुकानदार राशन उपलब्ध नहीं कराने पर भारत सरकार की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14445 पर शिकायत कर सकते हैं।
सतर्कता समिति
उचित मूल्य दुकानों पर सतर्कता समितियों का गठन किया गया है समिति के अध्यक्ष ग्राम पंचायत के सरपंच नगरीय क्षेत्र में वार्ड पार्षद हैं सतर्कता समिति द्वारा उचित मूल्य दुकान को प्राप्त एवं वितरित सामग्री के साथ साथ दुकान के खुलने आदि पर निगरानी रखी जाती है उपभोक्ता को सामग्री प्राप्त न होने पर समिति के सदस्यों को शिकायत की जा सकती है।
शिकायत 
निवारण तंत्र
उचित मूल्य दुकानों से सामग्री प्राप्त ना होने कम प्राप्त होने या अधिक राशि लेने तथा उचित मूल्य दुकान खोलने के संबंध में शिकायत करने की निम्न व्यवस्था की गई है 
सीएम हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 181 जिला शिकायत निवारण अधिकारी (आपके जिले के कलेक्टर) मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग भोपाल दुकान आवंटन अधिकारी (नगरीय क्षेत्र में जिला आपूर्ति नियंत्रक एवं ग्रामीण क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व)। 
खाद्य मंत्री बिसाहूलाल 
सिंह का कहना है
प्रिय भाईयों,बहनों
हमारा लक्ष्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित 25 श्रेणी के समस्त पात्र परिवारों को उनकी हकदारी अनुसार रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदाय करना है, इसी क्रम में माह सितम्बर, 2020 से प्रदेश के 37 लाख नवीन हितग्राहियों को जोड़कर लाभान्वित किया जा रहा है।

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