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विद्युत बिभाग के सहायक अभियंता के साथ मारपीट करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज

 

   (हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)

अनूपपुर। (अंचलधारा) न्यायालय श्रीमान् द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश महोदय राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा के न्यायालय द्वारा आरोपी रोहित कुमार सिंह पिता धनराज मरावी आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम बसनिहा (संघाटोला) थाना राजेन्द्रग्राम जिलां अनूपपुर की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दी गई है। आरोपी के विरूद्ध थाना राजेन्द्रग्राम में अपराध क्रां 180/20 धारा 323, 353,294,506,34,भारतीय दंड संहिता  के तहत अपराध दर्ज है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से जमानत याचिका का विरोध सहायक जिलां लोक अभियोजन अधिकारी शुश्री शशि धुर्वे  द्वारा किया गया।
मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया की फरियादी आसुतोष चंद्रा सहायक अभियंता विद्युत राजेन्द्रग्राम ने थाना राजेन्द्रग्राम में मौखिक यह रिपोर्ट लिखाई की वे ओर उनके साथ दिनांक 5/9/20  को कनिस्ट अभियंता मिंटू कुमार विवेक चौहान और ड्राइवर दयाल के साथ विद्युत बिभाग की गाड़ी बुलेरो से विद्युत मेंटीनेंस हेतु बेनीबारी गए थे, कार्य पूर्ण कर रात वापस आ रहे थे, तभी लखोरा के पास रोहित व उसके साथी रोड की किनारे रात 12 बजे खड़े थे, हमे आते देख पहले मोटरसाइकिल से पीछा कर ड्राइवर को गाली देने लगे फिर आगे बेनीबारी तिराहे पर ओवरटेक कर हमारी गाड़ी को रोक लिए,ओर हमारी गाड़ी से चाबी निकालने लगे, हमारे द्वरा मना किये जाने पर मुझे ओर मिन्टूकुमार के साथ मारपीट करने लगे,  विवेक और दयाल ने बीच बचाव किया,जाते जाते बोल गए कि आज तो बच गए, दुबारा इतने रात इधर जाते मिले तो जान से खत्म कर देंगे।
आरोपी ने अपने आवेदन
में यह लिया आधार
उसे रंजिशन झूठा, फसाया गया है, वह इंदिरा गांधी विस्वविद्यालय का पीएचडी का अध्यनरत छात्र है, उसकी यू जी सी की नेट की परीक्षा भी है उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, वह इसी जिले का निवासी है जंहा उसकी उसकी संपत्ति है, वह मुकदमा के दौरान फरार नही होगा।
राज्य की ओर से  लोक अभियोजन अधिकारी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्य्म से उक्त आधारों का घोर विरोध किया,दोंनो पक्ष को सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया।

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