(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) आर.बी.एन. इंफ्रास्क्टर इंडिया लिमिटेड कंपनी का एजेंट बनकर जिले के शहरी एवं ग्रामीण लोगों को दुगुने-तिगुने ब्याज का लालच देकर लाखों रूपये की ठगी करने वाले आरोपी त्रिवेणी प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका न्यायालय श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय कृष्णकांत शर्मा के न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई। आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में अप.क्र. 381/16 धारा 420, 464ए, 468, 471, 120 बी भादवि एवं म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम धारा 6(1) के विरूद्ध अपराध दर्ज है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा किया गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने बताया कि आरोपी अनूपपुर जिले में आर.बी.एन. कंपनी का एजेंट बनकर अपने मित्र एवं रिश्तेदारों को कंपनी के अन्य एजेंट एवं डायरेक्टरों से मिलवाकर उनकों भरोसे में लेते हुए दुगुने-तिगुने ब्याज का लालच देकर उनकी मेहनत की कमाई को छल से फर्जी कंपनी में निवेश कराया तथा बाद में लाखों रूपये की धनराशि हडप कर कंपनी बंद कर दी। श्री गिरि द्वारा जमानत आवेदन का विरोध इस आधार पर किया गया कि प्रकरण में माह मार्च में पुलिस द्वारा पूरक चालान पेश किया गया है जिसकी न्यायालयीन कार्यवाही लॉकडाउन एवं कोविड 19 महामारी के चलते नहीं हो पा रही है साथ ही पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा भी आरोपी की जमानत निरस्त की गई है अत: ऐसी स्थिति में आरोपी को जमानत का लाभ देना न्यायहित में नहीं है। उक्त तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
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