माननीय उच्च न्यायालय
जबलपुर ने की नई व्यवस्था
अनूपपुर (ब्यूरो) बिशेष लोक अभियोजक पास्को हेमंत अग्रवाल के हवाले अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के नवीन आदेश के अनुसार बालको के विरूद्ध किये गए लैंगिक अपराधो की सुनवाई अब जिला न्यायालय के अतिरिक्त तहसील न्यायालयो मे भी होगी इसके पूर्व के जारी आदेश के अनुसार पूरे जिले के थानों में पास्को एक्ट के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई केवल जिला न्यायालय में होती थी, जिसके लिए जिले के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायलय घोषित किया गया था। जिला अनूपपुर में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान भूपेंद्र नकवाल के न्यायालय को इस हेतु विशेष न्यायालय घोषित किया गया था। नवीन आदेश के अनुसार अब पास्को के मामले जिला न्यायालय के लिए घोषित बिशेष न्यायालय के अलावा तहसील न्यायालयो में अतिरिक्त सत्र न्यायधीश के न्यायालय में भी चलेंगे इस हेतु
अनूपपुर जिला न्यायालय से केसों का स्थानांतरण कोतमा में अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान रवीन्द्र शर्मा के न्यायालय और राजेन्द्रग्राम में अपर सत्र न्यायधीश श्रीमान् अविनाश शर्मा के न्यायालय में कर दी गयी है। यहाँ यह उलेखनीय है कि जिला अनूपपुर की विशेष न्यायालय में पॉक्सों के प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी हेतु हेमंत अग्रवाल को विशेष लोक अभियोजक घोषित किया गया है और तहसील कोतमा ओर राजेन्द्रग्राम के न्यायालयो हेतु श्रीमान जिला दंडाधकारी अनूपपुर के द्वारा क्रमश एडीपीओ राजगौरव तिवारीओर शुश्री शशि धुर्वे को अधिकृत किया गया है।इनका कहना है....
पास्को जिला समन्वयक और विशेष लोक अभियोजक हेमंत अग्रवाल का इस संबंध में कहना है कि इस नई व्यवस्था से ना केवल फरियादी पक्षकारो को सुविधा होगी, बल्कि नई व्यवस्था अधिवक्ताओ के लिए भी सुविधा जनक है। इससे पक्षकारो को ओर जल्दी शीघ्र न्याय प्राप्त होगा तथा प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई में सहायक होगा।
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