(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जगमोहन सिंह के न्यायालय से आरोपी बाबूराम पनिका, प्रेम सिंह एवं पुष्पेन्द्र कुमार गौतम उभय निवासी शिकारपुर थाना भालूमाडा की जमानत याचिका निरस्त की गई। मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने अभियोजन अधिकारी कोतमा राजगौरव तिवारी के हवाले से बताया की मामला थाना भालूमाडा के अ.क्र. 192/20 धारा 392,394,395,201 भादवि से संबंधित है। आरोपीगण जो कि चार से छः की संख्या में थे के द्वारा दिनाक 31.05.2020 को रात्रि 11.30 पी.एम पर ग्राम बरबसपुर और सोन नदी के बीच मेन रोड में मोटर साइकिल अडाकर ओमनी गाडी को रोककर उसमें बैठे संजय कुमार राठौर निवासी पचैहा एवं बृजेन्द्र कुमार राठौर के साथ मृत्यु का भय दिखाकर मारपीट कर उनके जेब में रखे मोबाइल एवं पर्स जिसमें कुल 25000 रुपए थे लूट लिया था जिसके संबंध में थाना भालूमाडा में उक्त अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। उक्त अपराध के संबंध में आरोपी बाबूराम पनिका उम्र 24 प्रेमसिंह उम्र 22 पुष्पेन्द्र कुमार गौतम उम्र 24 उभयनिवासी शिकारपुर के द्वारा आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 437 द.प्र.स. का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आरोपीगण को झूठा फसाया गया है भागने एवं फरार होने की संभावना नहीं हैं, स्थानीय निवासी है। उक्त आवेदन पत्र अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी द्वारा जमानत आबेदन का इस आधार पर विरोध किया गया कि आरोपीगण द्वारा रात्रि में रास्ता रोककर लूट और डकैती जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है। आरोपी को जमानत का लाभ दिए जाने पर व साक्ष्य प्रभावित कर सकता है व फरार हो सकता है। उभयपक्षों के तर्को को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी की जमानत याचिका अंतर्गत धारा 437 द.प्र.स. निरस्त कर दिया।
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