लड़ाई लम्बी है इसमें
विजय अनुशासन की होगी - सांसद
विभिन्न गतिविधियों की रहेगी सशर्त
अनुमति - कलेक्टर
ज़िला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में आगामी
दिवसों की कार्ययोजना एवं रणनीति पर किया
गया मंथन
ज़िला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में आगामी
दिवसों की कार्ययोजना एवं रणनीति पर किया
गया मंथन
(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) कोरोना संक्रमण से संरक्षण एवं आगामी दिवसों में विभिन्न गतिविधियों को चालू रखते हुए क्षेत्र के बचाव को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ज़िला संकट प्रबंधन समूह की बैठक कलेक्ट्रैट सभाकक्ष में आयोजित हुई । बैठक में सांसद शहडोल संसदीय क्षेत्र हिमाद्रि सिंह, कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर, पुलिस अधीक्षक किरणलता केरकेट्टा, पूर्व विधायक
रामलाल रौतेल, दिलीप जायसवाल, सुदामा सिंह, समाजसेवी बृजेश गौतम सहित अन्य जनप्रतिनिधि, समाजसेवी एवं शासकीय सेवक उपस्थित थे सांसद शहडोल संसदीय क्षेत्र हिमाद्रि सिंह ने कहा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह अपेक्षित है कि आमजन कोरोना संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा हेतु समस्त उपायों सामाजिक दूरी (2 व्यक्तियों के बीच कम से कम 1 मीटर/ 2 गज की दूरी), मुँह और नाक को मास्क, गमछे, दुपट्टे आदि से ढँककर रखने, अन्य रोग प्रतिरोधात्मक उपाय जैसे गर्म पानी पीने, योग करने आदि को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अनावश्यक बाहर न निकले एवं बाहर निकलने पर समस्त सुरक्षात्मक उपायों का पालन करें। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी दिवसों में केंद्र एवं राज्य शासन के मार्गदर्शन अनुसार अन्य गतिविधियों को भी सशर्त छूट में शामिल किया जाएगा। यहाँ पर आमजनो का ज़िम्मेदार आचरण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सांसद ने कहा यह लड़ाई लम्बी है और इसमें विजय अनुशासन की होगी। आपने अनूपपुर ज़िले के सभी नागरिकों से जागरूक रह समस्त आचरणो का पालन कर इस लड़ाई में शासन प्रशासन को सहयोग देने की अपील की है। इसके साथ ही श्रीमती सिंह द्वारा प्रशासन को उक्त आचरणो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु सख़्त कार्यवाहियों को करने के लिए कहा। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने कहा ज़िला संकट प्रबंधन समूह के सुझाव अनुसार आगामी दिवसों में शहरी क्षेत्रों में अन्य गतिविधियों को संचालित किए जाने की भी क्रमानुसार सशर्त अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रशासन एवं पुलिस इस बात पर विशेष ध्यान देगी कि गतिविधियों के संचालन हेतु रखी गयी शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन हो। उल्लंघन की घटनाओं पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। आपने कार्यपालिक दंडाधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि बिना मास्क एवं बिना ठोस कारण के अनावश्यक बाहर निकलने वाले, सार्वजनिक जगहों पर थूकते पाए जाने पर, दुकानो के सामने सामाजिक दूरी का पालन न होने पर कठोर कार्यवाही करें। उल्लेखनीय है कि बिना मास्क बाहर निकलने वालों पर वर्तमान लॉकडाउन आदेश के अनुसार 100 रुपए का जुर्माना, सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर 200 रुपए का जुर्माना एवं अनुमति प्रदत्त दुकानो पर भीड़ पाए जाने (सामाजिक दूरी के उल्लंघन) पर 3 दिवस के लिए दुकान सील किए जाने के आदेश हैं। समूह की बैठक में कलेक्टर ने विगत दिवस अनूपपुर ज़िले में प्राप्त 2 कोरोना पॉज़िटिव प्रकरण के सम्बंध में की गयी कार्यवाहियों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। आपने बताया कि दोनो ही व्यक्तियों ने अनूपपुर आने पर ज़िम्मेदारी निभाते हुए सर्वप्रथम प्रशासन को सूचित किया, जहाँ पर उन्हें प्रारम्भिक जाँच कर क्वॉरंटीन केंद्र में रखा गया एवं सैम्पल जाँच के लिए भेजे गए। प्रारम्भिक जाँच के अनुसार इन व्यक्तियों का ज़िले में आमजनो से कोई सम्पर्क नही रहा। उक्त दोनों कोरोना पॉज़िटिव व्यक्तियों को ज़िला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड मे शिफ्ट कर दिया गया है एवं निर्धारित प्रोटोकॉल एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में दोनो ही कोरोना पॉज़िटिव व्यक्तियों में कोई भी लक्षण नहीं है एवं दोनो का स्वास्थ्य स्थिर है। क्यूँकि ये दोनो ही व्यक्ति सीधे संस्थागत क्वॉरंटीन कैम्प में आए थे अतः दोनो ही केंद्रों आदिवासी कन्या छात्रावास जरियारी एवं एएनएम ट्रेनिंग सेंटर अनूपपुर की 200 मीटर परिधि के दायरे को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है।
रामलाल रौतेल, दिलीप जायसवाल, सुदामा सिंह, समाजसेवी बृजेश गौतम सहित अन्य जनप्रतिनिधि, समाजसेवी एवं शासकीय सेवक उपस्थित थे सांसद शहडोल संसदीय क्षेत्र हिमाद्रि सिंह ने कहा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह अपेक्षित है कि आमजन कोरोना संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा हेतु समस्त उपायों सामाजिक दूरी (2 व्यक्तियों के बीच कम से कम 1 मीटर/ 2 गज की दूरी), मुँह और नाक को मास्क, गमछे, दुपट्टे आदि से ढँककर रखने, अन्य रोग प्रतिरोधात्मक उपाय जैसे गर्म पानी पीने, योग करने आदि को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अनावश्यक बाहर न निकले एवं बाहर निकलने पर समस्त सुरक्षात्मक उपायों का पालन करें। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी दिवसों में केंद्र एवं राज्य शासन के मार्गदर्शन अनुसार अन्य गतिविधियों को भी सशर्त छूट में शामिल किया जाएगा। यहाँ पर आमजनो का ज़िम्मेदार आचरण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सांसद ने कहा यह लड़ाई लम्बी है और इसमें विजय अनुशासन की होगी। आपने अनूपपुर ज़िले के सभी नागरिकों से जागरूक रह समस्त आचरणो का पालन कर इस लड़ाई में शासन प्रशासन को सहयोग देने की अपील की है। इसके साथ ही श्रीमती सिंह द्वारा प्रशासन को उक्त आचरणो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु सख़्त कार्यवाहियों को करने के लिए कहा। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने कहा ज़िला संकट प्रबंधन समूह के सुझाव अनुसार आगामी दिवसों में शहरी क्षेत्रों में अन्य गतिविधियों को संचालित किए जाने की भी क्रमानुसार सशर्त अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रशासन एवं पुलिस इस बात पर विशेष ध्यान देगी कि गतिविधियों के संचालन हेतु रखी गयी शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन हो। उल्लंघन की घटनाओं पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। आपने कार्यपालिक दंडाधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि बिना मास्क एवं बिना ठोस कारण के अनावश्यक बाहर निकलने वाले, सार्वजनिक जगहों पर थूकते पाए जाने पर, दुकानो के सामने सामाजिक दूरी का पालन न होने पर कठोर कार्यवाही करें। उल्लेखनीय है कि बिना मास्क बाहर निकलने वालों पर वर्तमान लॉकडाउन आदेश के अनुसार 100 रुपए का जुर्माना, सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर 200 रुपए का जुर्माना एवं अनुमति प्रदत्त दुकानो पर भीड़ पाए जाने (सामाजिक दूरी के उल्लंघन) पर 3 दिवस के लिए दुकान सील किए जाने के आदेश हैं। समूह की बैठक में कलेक्टर ने विगत दिवस अनूपपुर ज़िले में प्राप्त 2 कोरोना पॉज़िटिव प्रकरण के सम्बंध में की गयी कार्यवाहियों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। आपने बताया कि दोनो ही व्यक्तियों ने अनूपपुर आने पर ज़िम्मेदारी निभाते हुए सर्वप्रथम प्रशासन को सूचित किया, जहाँ पर उन्हें प्रारम्भिक जाँच कर क्वॉरंटीन केंद्र में रखा गया एवं सैम्पल जाँच के लिए भेजे गए। प्रारम्भिक जाँच के अनुसार इन व्यक्तियों का ज़िले में आमजनो से कोई सम्पर्क नही रहा। उक्त दोनों कोरोना पॉज़िटिव व्यक्तियों को ज़िला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड मे शिफ्ट कर दिया गया है एवं निर्धारित प्रोटोकॉल एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में दोनो ही कोरोना पॉज़िटिव व्यक्तियों में कोई भी लक्षण नहीं है एवं दोनो का स्वास्थ्य स्थिर है। क्यूँकि ये दोनो ही व्यक्ति सीधे संस्थागत क्वॉरंटीन कैम्प में आए थे अतः दोनो ही केंद्रों आदिवासी कन्या छात्रावास जरियारी एवं एएनएम ट्रेनिंग सेंटर अनूपपुर की 200 मीटर परिधि के दायरे को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है।
इस दौरान बाहर से अनूपपुर आने वाले श्रमिकों की व्यवस्था पर चर्चा हुई जिस पर समूह द्वारा निर्णय लिया गया कि सभी आगंतुक श्रमिकों की आगमन पर स्क्रीनिंग की जाय एवं उन्हें संस्थागत क्वॉरंटीन में रखा जाय। स्वास्थ्य जाँच में उपयुक्त पाए जाने पर ही श्रमिकों को उनके गृह निवास के लिए जाने की अनुमति दी जाय। कलेक्टर श्री ठाकुर ने अवगत कराया कि संस्थागत क्वॉरंटीन हेतु आवश्यक आश्रय स्थलों चिन्हांकन कर लिया गया है।कलेक्टर ने बताया ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के सृजन हेतु मनरेगा कार्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्तमान में लगभग 25 हज़ार श्रमिक मनरेगा के तहत ज़िले में कार्यरत हैं। आपने कहा श्रम मूलक कार्यों को प्रधानता देते हुए जल संवर्धन एवं संरक्षण के कार्यों को बड़ी संख्या में चालू करने हेतु सम्बंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आगामी दिवसों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या में और भी वृद्धि होगी।बैठक में सदस्यों द्वारा ग़रीबों बेसहारा वर्ग के लोगों के सहयोग हेतु खाद्यान्न वितरण एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं हेतु चर्चा की गयी ज़िस पर कलेक्टर श्री ठाकुर ने त्वरित कार्यवाही करने की बात कही। ग्रामीण स्तर पर विभिन्न अनियमितताओ की शिकायत के सम्बंध में कलेक्टर ने कहा प्राप्त शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए सम्बंधित के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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