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तेजी से फैल रहे करोना वायरस को देखते हुए 23 मई को रहेगा संपूर्ण अनूपपुर जिले में एक दिवस का कर्फ्यू-कलेक्टर

 (हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने कहां की कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण भारत वर्ष में तेजी से फैल रहा है एवं मध्यप्रदेश में भी यह संक्रमण जबलपुर, इंदौर ,उज्जैन, भोपाल आदि नगरों तक पहुंच चुका है। सीमावर्ती जिला शहडोल में भी करोना वायरस के संक्रमण के पहुंचने की पुष्टि हुई है । एवं आमजनो द्वारा नियमित रूप से दिए जा रहे सुझाव एवं कोरोना संक्रमण से सुरक्षा एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए शनिवार 23 मई को प्रातः 1.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक के लिए सम्पूर्ण जिला अनूपपुर में कर्फ्यू दिवस घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मुझे समाधान हो गया है कि आमजन की सुरक्षा एवं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए संपूर्ण अनूपपुर जिले में एक दिवस का कर्फ्यू लगाया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उक्त कर्फ्यू दिवस के दौरान दो-चार पहिया वाहन, राशन, सब्जी एवं आम नागरिक से संबंधित सभी प्रकार की अति आवश्यक सेवाएं बन्द रहेगी । किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6.00 बजे से 9.00 बजे तक कर्फ्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेगें । जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें ।जिले में स्थापित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां (अमलाई) तथा जिले के समस्त एसईसीएल प्रबन्धन कार्य करने हेतु उक्त कर्फ़्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेगें, किन्तु वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टगत रखते हुए स्वच्छता मास्क एवं सोशल डिस्टेंशिंग से सम्बन्धित समस्त नियमों एवं मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है।

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