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जिला अनूपपुर में लाॅकडाउन का उल्लंघन करने पर धारा 188 के अंतर्गत 22 प्रकरण दर्ज पुलिस अधीक्षक ने कहा लाॅकडाउन का अनुपालन सख़्ती से करवाया जाएगा

(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
*थाना प्रभारियों को सूक्ष्मता से नज़र रखने के दिए हैं निर्देश*
अनूपपुर (अंचलधारा) कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर द्वारा प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लगायी गयी है। उक्त के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक किरणलता केरकेट्टा ने समस्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि लाॅकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, श्रीमती केरकेट्टा द्वारा सभी उल्लंघनकर्ताओं पर सख़्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आपने आमजनो से अपील की है कि लाॅकडाउन में दिए गए प्रतिबंधो का सभी नागरिक स्वेच्छा से पालन कर ज़िला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।
उल्लेखनीय है कि पुलिस कप्तान के निर्देशानुसार ज़िले में अब तक उल्लंघनकर्ताओं पर पुलिस अधिकारियों द्वारा कड़ी नज़र रखी जा रही है, तथा अब तक धारा 188 अंतर्गत 22 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं।
कोतवाली अंतर्गत 10 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं, अब्दुल कलाम पिता मो0 गुलाम उम्र 40 साल निवासी सब्जी मण्डी अनूपपुर आदेशों का उल्लंघन कर मछली मीट बिक्री करने, प्रभात पिता हेमराज पटेल उम्र 21 साल निवासी पोंडीखुर्द आदेशों का उल्लंघन कर वाहन से ईट ढोने, दिलीप पिता कन्हैया लाल सरावगी उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 08 अनूपपुर,विक्की उर्फ अक्राष पिता नूर मोहम्मद अंसारी उम्र 28 वर्ष निवासी मस्जिद मोहल्ला अनूपपुर , रफीक पिता मकबूर अहमद उम्र 26 वर्ष निवासी मस्जिद मोहल्ला अनूपपुर,रंजीत पिता गंगू सिंधी उम्र 30 वर्ष निवासी अनूपपुर आदेशों का उल्लंघन करते हुये लाॅज में जुआँ खेलने, मोहनलाल पिता बद्री प्रसाद पाण्डेय उम्र 30 साल निवासी बरबसपुर एवं अनुपम सिंह पिता हीरा सिंह उम्र 28 साल निवासी बरबसपुर, शिवकुमार पिता रामकुमार राठौर उम्र 26 वर्ष निवासी सामतपुर, जयसिंह पिता संतोष कुमार राठौर उम्र 24 वर्ष निवासी कर्री अनूपपुर परआदेशों का उल्लंघन कर दुकान में सामान बिक्री करने तथा महेश पिता दुर्गा प्रसाद द्विवेदी उम्र 32 वर्ष निवासी पटौरा टोला अनूपपुर, भूपेन्द्र पिता रामचन्द्र नापित उम्र 30 साल निवासी हर्री, विष्णू पिता मोहन रजक उम्र 28 साल निवासी खेडिया पेट्रोल पंप अनूपपुर आदेशों का उल्लंघन कर मोटर सायकल चलाने हेतु धारा 188 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा की अव्हेलना के प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
इसी प्रकार थाना बिजुरी में अविनाश चैधरी पिता श्यामसुन्दर चैधरी उम्र 29 साल निवासी कपिल धारा कालोनी बिजुरी, बैजनाथ मांझी पिता प्रेमलाल मांझी उम्र 24 साल निवासी कपिल धारा कालोनी बिजुरी आरोपी, मोनू कुमार चैवटेल पिता बिल्टू चैवटेल उम्र 34 साल निवासी सिविल दफाई चर्च के पास राजनगर थाना राजनगर, मो0 इमरान पिता इकबाल खाॅन उम्र 24 साल निवासी माइनस कालोनी बिजुरी, रमेश गुप्ता पिता हनुमान प्रसाद गुप्ता उम्र 46 साल निवासी माईनस कालोनी बिजुरी, कल्लू बैगा पिता राहतू बैगा उम्र 54 साल निवासी कपिल धारा कालोनी बिजुरी द्वारा धारा 144 अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रावधानो का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गयी है।
थाना रामनगर में सुदर्शन दास पिता भगवान दास उम्र 24 साल निवासी पौराधार, विजेन्द्र गुप्ता पिता ललन गुप्ता उम्र 30 साल निवासी राजनगर एवं थाना भालुमाड़ा में ओम प्रकाश पिता कलुआ रैदास उम्र 40 साल निवासी जमुना कालरी मोटर सायकल में बिना किसी वैद्य कारण के निर्धारित समय सीमा के बाहर अवैध रूप से घूमने तथा मो0नसीर पिता अब्दुल जब्बार निवासी लहसुई गाॅव एवं मो0 नाईम पिता रफीक निवासी पैरीचुआ किराना व जनरल स्टोर की दुकान खोलकर भीड़ इकट्ठा करने हेतु प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गयी।
थाना कोतमा में रामजी पाण्डेय पिता सीताराम पाण्डेय निवासी राजाकछार बाउण्ड्री का निर्माण करना मजदूरों द्वारा, सुन्दरलाल यादव पिता सिया राम यादव निवासी मनेन्द्रगढ़ आरोपी द्वारा बिना अनुमति आदेशों की अवहेलना कर पिकअप लेकर जाने हेतु तथा देवेश रोशन साहू पिता गोकुल साहू निवासी वार्ड क्रमांक 04 कोतमा किराना की दुकान खोलकर भीड़ इकट्ठा करने हेतु प्रकरण दर्ज किए गए।
पुलिस अधीक्षक ने सभी नागरिकों को चेताया है कि नागरिकों की गतिविधि पर पुलिस प्रशासन द्वारा बड़ी बारीकी से नज़र रखी जा रही है एवं उल्लंघन करने वालों पर सख़्त कारवाई की जा रही है।

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