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जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने जारी किया आदेश 18 अप्रैल शनिवार को अनूपपुर फिर से कर्फ्यू के साए में : किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध

 (हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने दिनांक 18 अप्रैल 2020 को प्रातः 1.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक के लिए सम्पूर्ण जिला अनूपपुर में कर्फ्यू दिवस घोषित किया है। उक्त कर्फ्यू दिवस के दौरान दो/चार पहिया वाहन, राशन, सब्जी एवं आम नागरिक से संबंधित सभी प्रकार की अति आवश्यक सेवाएं बन्द रहेगी । किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6.00 बजे से 9.00 बजे तक कर्फ्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेगें । जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें । जिले में स्थापित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां (अमलाई) तथा जिले के समस्त एसईसीएल प्रबन्धन कार्य करने हेतु उक्त कर्फ़्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेगें, किन्तु वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टगत रखते हुए स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंशिंग से सम्बन्धित समस्त नियमों का पालन करना सुनिश्चित करेगें।

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