(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा)
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 06 अक्टूबर को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले
मे आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है। निर्वाचन के दौरान असामाजिक तत्व शांतिव्यवस्था
कों भंग न कर सकें एवं भयमुक्त वातावरण मे मतदाताओं कों मताधिकार के प्रयोग का अवसर
सुनिश्चित कर शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया संपादित करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता
की 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक
निषेधाज्ञा कों आवश्यक समझ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनुग्रह पी ने
दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 144
(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिले (अनूपपुर) मे
6 अक्टूबर से 13 दिसंबर रात्रि 12 बजे तक प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू की है।
उक्त अवधि कोई भी
व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेय अस्त्र ,खतरनाक हथियार ध्पदार्थ सोडा वॉटर, काँचा
की बोतलें, ईटों के टुकड़े, एसिड साथ लेकर नहीं चलेगा। सार्वजनिक स्थल पर पटाखों आदि
का प्रयोग नहीं करेगा। सभाएं, जुलूस, रैली आदि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित
नहीं होंगी। नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने हेतु रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष मे 5 से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगे। उक्त आदेश मजिस्ट्रेट ड्यूटि, पुलिस अधिकारीध्कर्मचारी
ड्यूटि एवं मृत कों श्मशान ले जाने एवं वापसी जुलूस, शादी विवाह से संबन्धित कार्यक्रम
एवं जुलूस मे लागू नहीं होंगे। आपने उक्त आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए
कहा है।
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