अनुपपुर (अंचलधारा) चार्टर्ड अकाउंटेंट भौमिक राठौड़ ने बताया कि ढाई लाख रुपये से अधिक कि सरकारी आपूर्ति पर GST में अबTDS कटौती करनी होगी कटौती एक अक्टूबर 2018 से करनी होगी।
GST एक्ट की धारा 51 के तहत केंद्र और राज्य के सरकारी विभाग ने स्थानीय प्राधिकारी सरकारी एजेंसी एवं सरकार की ओर से अधिसूचित व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणी के ढाई लाख रुपये सेअधिक की वस्तुओं या सेवाओं की सप्लाई प्राप्त करने पर किए जाने वाले भुगतान पर दो पर्सेंट TDS कटौती का प्रावधान किया गया है जो कि 1 अक्टूबर 2018लागू हो रहा है।
भुगतान किए जाने पर TDS न काटने पर एवं राशि जमा न कराने पर जुर्माने का भी प्रावधान है।
TDS के रूप में जिस माह में राशि काटी जाएगी उसके अगले माह की 10 तारीख़ तक उस तरह से कर राजकोष में जमा कराना होगा साथ ही सरकारी विभाग को TDS राशि जमा कराने के पाँच दिन में इस कटौती का ऑनलाइन सर्टिफ़िकेट भी जारी करना होगा जो कि GSTR 7 A में करना होगा।
TDS कटौती के लिए सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को GST में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा इसके लिए सरकारी विभाग का पैन नंबर एवं द टेन नंबर वन एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम मोबाइल नंबर ईमेल ID एवं अन्य जानकारियां देते हुए GST पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा TDS की दर 2% होगीएवं TDS रिटर्न GSTR 7 दाख़िल न करने पर प्रतिदिन 100 Rs की पेनाल्टी का प्रावधान है
भुगतान ऐसे में TDS न काटने पर 10, हज़ार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
हिमांशु बियानी / जिला ब्यूरो
हिमांशु बियानी / जिला ब्यूरो
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