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15 सितंबर तक जमा कर दें एडवांस टैक्स- सीए आकाश खेमका

अनूपपुर (अंचलधारा) सीएआकाश खेमका ने बताया कि ऐसे करदाता जिनकी मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए कुल देयता 10 हजार रूपये या ज्यादा है, उनको 15 सितंबर 2018 तक एडवांस टैक्स जमा करना है। यह अग्रिम कर की दूसरी किश्त है और इसमें कुल टैक्स देयता का 45 फीसदी जमा किया जाता है l काॅरपोरेट और वह करदाता जिनके खातों का धारा 44 एबी के तहत आॅडिट होना है, उनके लिए ई-पेमेंट अनिवार्य है। यहां उल्लेखनीय है कि एडवांस टैक्स समय से न भरने अथवा कम भरने कि स्थिति में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234B एवं 234C के अंतर्गत ब्याज के प्रावधान हैं l
                                       हिमांशु बियानी / जिला ब्यूरो


                                 

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