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कलेक्टर ने 14 अगस्त की रात्रि से 16 अगस्त की सुबह तक मदिरा के क्रय,विक्रय पर लगाया प्रतिबंध

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 21 जनवरी 2022 की उपबंध (कंडिका) क्रमांक 32 अनुसार दिनांक 15 अगस्त 2022 (स्वतंत्रता दिवस) को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
         जिसके तहत कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने शुष्क दिवस में जिले की समस्त कम्पोजिट देशी/विदेशी मदिरा दुकानों, एफएल 02, एफएल 03, एफएल 04 एवं वाईन शॉप लायसेंस परिसरों एवं देशी मद्य भाण्डागार में मदिरा के क्रय, विक्रय, परिवहन, संग्रहण पर 14 अगस्त की रात्रि
11.30 बजे से 16 अगस्त की सुबह 08.30 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया है।

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