अनूपपुर (ब्यूरो) प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में खुले में मांस-मछली की बिक्री रोकने के लिए 15 दिसंबर से पूरे प्रदेश में पंद्रह दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है।वहीं धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकरों पर भी नजर रखी जाएगी।
इसी तारतम्य में नगर पालिका परिषद अनूपपुर की अध्यक्ष अंजूलिका शैलेंद्र सिंह एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी अनंत धुर्वे के कुशल मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में नगर पालिका अनूपपुर द्वारा खुले में मांस की बिक्री रोकने के लिए विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है।
नगरीय क्षेत्रों में मांस,मछली और अंडों की दुकानों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए नगर पालिका परिषद अनूपपुर पूरी तरह से सक्रिय हो गई है।खुले में मांस,मछली बेचने वालो के खिलाफ चालानी कार्यवाही भी की जाएगी।
धार्मिक स्थलों से सौ मीटर की दूरी के भीतर इनके विक्रय और प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी।मांस,मछली की बिक्री के लिए अपारदर्शी कांच, दरवाजा और साफ-सफाई की व्यवस्था के बीच बिक्री नहीं होंने पर विक्रेताओं पर चालानी कार्यवाही और उनका लाइसेंस निरस्त करने तक की कार्यवाही की जा सकती है।
लाइसेंस की शर्तों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
वहीं प्रदेश के मंदिर-मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकरों को चिन्हित कर उन्हें रोका जाएगा।आवासीय क्षेत्रों में पचास डेसिबल दिन में और रात में 45 डेसिबल से अधिक ध्वनि नहीं होना चाहिए। साइलेंट जोन में यह सीमा दिन में पचास और रात में चालीस रहेगी।कामर्शियल क्षेत्रों में दिन में 65 और रात में 55 से अधिक नहीं रहेगी।औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 और रात में 70 डेसीबल से अधिक शोर नहीं होना चाहिए।
ध्वनि प्रदूषण के संबंध में शिकायत मिलने पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी।इसमें जिला प्रशासन,पुलिस मिलकर कार्यवाही करेगी।
नगर पालिका द्वारा चलाए गए अभियान में नगर पालिका अनूपपुर के गौरव सिंह गजाला परवीन,बृजेश मिश्रा,विकास पांडे, सुमित एवं अन्य कर्मचारी गण उपस्थित रहे।
इसी तारतम्य में नगर पालिका परिषद अनूपपुर की अध्यक्ष अंजूलिका शैलेंद्र सिंह एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी अनंत धुर्वे के कुशल मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में नगर पालिका अनूपपुर द्वारा खुले में मांस की बिक्री रोकने के लिए विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है।
नगरीय क्षेत्रों में मांस,मछली और अंडों की दुकानों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए नगर पालिका परिषद अनूपपुर पूरी तरह से सक्रिय हो गई है।खुले में मांस,मछली बेचने वालो के खिलाफ चालानी कार्यवाही भी की जाएगी।
धार्मिक स्थलों से सौ मीटर की दूरी के भीतर इनके विक्रय और प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी।मांस,मछली की बिक्री के लिए अपारदर्शी कांच, दरवाजा और साफ-सफाई की व्यवस्था के बीच बिक्री नहीं होंने पर विक्रेताओं पर चालानी कार्यवाही और उनका लाइसेंस निरस्त करने तक की कार्यवाही की जा सकती है।
लाइसेंस की शर्तों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
वहीं प्रदेश के मंदिर-मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकरों को चिन्हित कर उन्हें रोका जाएगा।आवासीय क्षेत्रों में पचास डेसिबल दिन में और रात में 45 डेसिबल से अधिक ध्वनि नहीं होना चाहिए। साइलेंट जोन में यह सीमा दिन में पचास और रात में चालीस रहेगी।कामर्शियल क्षेत्रों में दिन में 65 और रात में 55 से अधिक नहीं रहेगी।औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 और रात में 70 डेसीबल से अधिक शोर नहीं होना चाहिए।
ध्वनि प्रदूषण के संबंध में शिकायत मिलने पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी।इसमें जिला प्रशासन,पुलिस मिलकर कार्यवाही करेगी।
नगर पालिका द्वारा चलाए गए अभियान में नगर पालिका अनूपपुर के गौरव सिंह गजाला परवीन,बृजेश मिश्रा,विकास पांडे, सुमित एवं अन्य कर्मचारी गण उपस्थित रहे।
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