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पत्नी पर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 

अनूपपुर (अंचलधारा) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला अनूपपुर आर.पी.सेवेतिया के न्यायालय से सत्र प्रकरण क्र. 28/22, थाना जैतहरी के अपराध क्रमांक 276/22 अन्त)र्गत धारा 307, 325 भादवि के आरोपी राम सिंह गोंड, उम्र 50 वर्ष, निवासी खोडरी, टिकराटोला थाना जैतहरी जिला अनूपपुर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं पॉच हजार रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।मामले में राज्य  की ओर से लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने पैरवी की है।
                  लोक अभियोजक ने न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 24/06/2022 को रात के लगभग 10.00 बजे ग्राम टिकरी टोली खोडरी निवासी श्याम बाई अपनी पुत्री सुनीता बाई एवं पुत्र भवर सिंह रोज की तरह घर पर खाना खाने के पश्चात् सुनीता बाई एवं भवर सिह अपने कमरे में सोने चले गये और उसी समय उसका पति अर्थात् आरोपी मदिरा का सेवन कर घर पर आया,तो उसने अपने पति को मदिरा पीकर न आने के संबंध में कहा, इसी बात को लेकर अभियुक्त ने जान से मारने की नियत से टंगिया उठाकर उस पर प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे सिर जबड़े और कान के पास चोट आई उसने आवाज लगायी और वह बेहोश हो गई जिसकी आवाज सुनकर उसकी पुत्री सुनीता बाई एवं उसका पुत्र भवर सिंह मौके पर आया और अपनी मां श्याम बाई को चोट ग्रस्त देखते हुए अपने चाचा को सूचना देते हुए मां को लेकर वे पुलिस चौकी वेंकटनगर पहुंचे, जहां पर आहत की पुत्री सुनीता बाई उसकी मां के साथ घटित घटना की शिकायत दर्ज करायी, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा अपराध कायमी के पश्चात् मामला विवेचना में वजह सबूत जप्त करते हुए आहत एवं साक्षीगणों के कथन अंकित करते हुए अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात् अभियोग पत्र  न्यायालय में पेश किया गया।जहां न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।

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