(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) विधानसभा निर्वाचन 2023 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा से आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो।इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
उक्ताशय के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष वशिष्ठ ने साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में अधिकारियों को दिए।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा,अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सी.पी.पटेल,संयुक्त कलेक्टर दिलीप पाण्डेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने बैठक में आदर्श आचरण संहिता के निर्वाचन से संबंधित कार्यकलाप, सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही,लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों,आदर्श आचरण संहिता के तहत निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक क्या करें और क्या न करें के संबंध में बताया गया।बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता की अवधि, प्रभाव,शासकीय कर्मियों से अपेक्षित आचरण,एमसीसी लागू होने के साथ की जाने वाली कार्यवाहियां के संबंध में प्रकाश डाला गया।कलेक्टर ने निर्वाचन कर्तव्य में संलग्न अधिकारियों के द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में निर्देश दिए।
बैठक में पावर प्वाईंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से अधिकारियों को एमसीसी के दिशानिर्देशों से अवगत कराते हुए इसका पालन सुनिश्चित करने को कहा गया।बैठक में साउंड सर्विस,वाहन,सभाओं आदि के संबंध में अनुमति प्राप्त करने के प्रावधानों के संबंध में जानकारी दी गई।
कलेक्टर ने सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही के संबंध में निहित प्रावधानों की जानकारी देते हुए कार्यवाही के दिशानिर्देश दिए।
उक्ताशय के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष वशिष्ठ ने साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में अधिकारियों को दिए।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा,अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सी.पी.पटेल,संयुक्त कलेक्टर दिलीप पाण्डेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने बैठक में आदर्श आचरण संहिता के निर्वाचन से संबंधित कार्यकलाप, सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही,लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों,आदर्श आचरण संहिता के तहत निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक क्या करें और क्या न करें के संबंध में बताया गया।बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता की अवधि, प्रभाव,शासकीय कर्मियों से अपेक्षित आचरण,एमसीसी लागू होने के साथ की जाने वाली कार्यवाहियां के संबंध में प्रकाश डाला गया।कलेक्टर ने निर्वाचन कर्तव्य में संलग्न अधिकारियों के द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में निर्देश दिए।
बैठक में पावर प्वाईंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से अधिकारियों को एमसीसी के दिशानिर्देशों से अवगत कराते हुए इसका पालन सुनिश्चित करने को कहा गया।बैठक में साउंड सर्विस,वाहन,सभाओं आदि के संबंध में अनुमति प्राप्त करने के प्रावधानों के संबंध में जानकारी दी गई।
कलेक्टर ने सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही के संबंध में निहित प्रावधानों की जानकारी देते हुए कार्यवाही के दिशानिर्देश दिए।
उपखण्ड अधिकारियों को
दिया गया एमसीसी का प्रशिक्षण
दिया गया एमसीसी का प्रशिक्षण
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष वशिष्ठ के दिशानिर्देशानुसार उपखण्ड स्तर पर अधिकारी-कर्मचारियों को आदर्श आचरण संहिता का विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।
कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अनूपपुर तथा कोतमा के मॉडल स्कूल में उपखण्ड स्तरीय एमसीसी प्रशिक्षण का जायजा लिया।उन्होंने प्रशिक्षण में एमसीसी के दिशानिर्देश के संबंध में अधिकारी-कर्मचारियों का आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।
कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अनूपपुर तथा कोतमा के मॉडल स्कूल में उपखण्ड स्तरीय एमसीसी प्रशिक्षण का जायजा लिया।उन्होंने प्रशिक्षण में एमसीसी के दिशानिर्देश के संबंध में अधिकारी-कर्मचारियों का आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।
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