परिवहन विभाग की 3
ऑनलाईन सेवाओं का लाभ उठाएं
(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)अनूपपुर (अंंचलधारा) मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण के तहत परिवहन विभाग की लर्निंग ड्राईविंग लाईसेंस, ड्राईविंग लाईसेंस नवीनीकरण,वाहन पंजीयन नवीनीकरण की तीन सेवाओं के तहत कार्य किया जा रहा है।
उक्ताशय की जानकारी देते हुए जिला परिवहन अधिकारी आर.एस. चिकवा ने बताया है कि ड्राईविंग लर्निंग लाईसेंस के तहत आवेदक को सारथी पोर्टल पर जाकर मध्यप्रदेश राज्य सेलेक्ट करना होगा।पोर्टल ओपन होने के पश्चात एप्लाई फॉर लर्नर लाईसेंस ऑप्शन पर जाकर अपना आधार नम्बर डालकर ओटीपी के माध्यम से लर्निंग का फार्म भरकर पेमेन्ट के पश्चात् ऑनलाईन टेस्ट देकर लर्निंग लाईसेंस स्वयं घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगा।इसी तरह ड्राईविंग लाईसेंस नवीनीकरण के लिए सारर्थी पोर्टल पर जाकर पोर्टल ओपन होने के पश्चात् एप्लाई फार रिन्यूअल ऑप्शन में जाकर लाईसेंस नम्बर दर्ज करने के पश्चात अपना फोटो एवं सिग्नेचर,मेडिकल प्रमाण पत्र अपलोड करने के पश्चात् फार्म भर सकते हैं।तत्पश्चात उन्हें कार्यालय द्वारा लाईसेंस वेरीफाई एवं अप्रूवल होने के बाद उन्हें सारथी पोर्टल से प्रिन्ट ड्राइविंग लाईसेंस आप्शन में जाकर लाईसेंस प्राप्त हो सकेगा।इसी तरह वाहन पंजीयन नवीनीकरण प्रक्रिया में परिवहन.गवर्नमेंट.इन में जाकर व्हीकल रिलेटेड सर्विस में जाकर स्टेट संलग्न करने के बाद पोर्टल पर वाहन क्रमांक दर्ज करके वाहन सिटीजन सर्विस में जाकर रिन्यूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन में जाकर रिन्यूवल फीस जमा करने के पश्चात अपना आधार कार्ड एवं नवीनीकरण फार्म अपलोड करना होगा।जिला परिवहन अधिकारी आर.एस. चिकवा ने जिले के लोगों से मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत परिवहन विभाग की सेवाओं का लाभ प्राप्त करने की अपील की है।
उक्ताशय की जानकारी देते हुए जिला परिवहन अधिकारी आर.एस. चिकवा ने बताया है कि ड्राईविंग लर्निंग लाईसेंस के तहत आवेदक को सारथी पोर्टल पर जाकर मध्यप्रदेश राज्य सेलेक्ट करना होगा।पोर्टल ओपन होने के पश्चात एप्लाई फॉर लर्नर लाईसेंस ऑप्शन पर जाकर अपना आधार नम्बर डालकर ओटीपी के माध्यम से लर्निंग का फार्म भरकर पेमेन्ट के पश्चात् ऑनलाईन टेस्ट देकर लर्निंग लाईसेंस स्वयं घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगा।इसी तरह ड्राईविंग लाईसेंस नवीनीकरण के लिए सारर्थी पोर्टल पर जाकर पोर्टल ओपन होने के पश्चात् एप्लाई फार रिन्यूअल ऑप्शन में जाकर लाईसेंस नम्बर दर्ज करने के पश्चात अपना फोटो एवं सिग्नेचर,मेडिकल प्रमाण पत्र अपलोड करने के पश्चात् फार्म भर सकते हैं।तत्पश्चात उन्हें कार्यालय द्वारा लाईसेंस वेरीफाई एवं अप्रूवल होने के बाद उन्हें सारथी पोर्टल से प्रिन्ट ड्राइविंग लाईसेंस आप्शन में जाकर लाईसेंस प्राप्त हो सकेगा।इसी तरह वाहन पंजीयन नवीनीकरण प्रक्रिया में परिवहन.गवर्नमेंट.इन में जाकर व्हीकल रिलेटेड सर्विस में जाकर स्टेट संलग्न करने के बाद पोर्टल पर वाहन क्रमांक दर्ज करके वाहन सिटीजन सर्विस में जाकर रिन्यूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन में जाकर रिन्यूवल फीस जमा करने के पश्चात अपना आधार कार्ड एवं नवीनीकरण फार्म अपलोड करना होगा।जिला परिवहन अधिकारी आर.एस. चिकवा ने जिले के लोगों से मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत परिवहन विभाग की सेवाओं का लाभ प्राप्त करने की अपील की है।
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