विभिन्न प्रकरणों में शासन
के नियमानुसार मिलेगी छूट
(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)अनूपपुर (अंंचलधारा)राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 13 मई 2023 को जिला मुख्यालय अनूपपुर एवं तहसील कोतमा तथा राजेन्द्रग्राम की सिविल कोर्ट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए एवं अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण राजीनामा के आधार पर किए जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.एस. परमार के निर्देशानुसार जिला अधिवक्ता संघ के कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया।बैठक के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक शुक्ला,जिला विधिक सहायता अधिकारी दिलावर सिंह,अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संतोष सिंह परिहार सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित थे।
बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक शुक्ला द्वारा अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण कराने एवं पक्षकारों को लोक अदालत के लाभ से अवगत कराकर उन्हें जागरूक करने की बात कही गई।
उल्लेखनीय है कि लोक अदालत में राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण, चेक अनादरण धारा 138 से संबंधित प्रकरण, बैंक वसूली प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, सिविल प्रकरण एवं बिजली व पानी के बिल से संबंधित प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा, सुलह-समझौता के माध्यम से किया जाएगा। विद्युत,पानी,सम्पत्ति कर आदि के प्रकरणों में शासन के नियमानुसार छूट प्रदान की जाती है,जिसका लाभ लोक अदालत के दिवस पर ही प्रदान किया जाता है।
नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए एवं अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण राजीनामा के आधार पर किए जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.एस. परमार के निर्देशानुसार जिला अधिवक्ता संघ के कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया।बैठक के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक शुक्ला,जिला विधिक सहायता अधिकारी दिलावर सिंह,अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संतोष सिंह परिहार सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित थे।
बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक शुक्ला द्वारा अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण कराने एवं पक्षकारों को लोक अदालत के लाभ से अवगत कराकर उन्हें जागरूक करने की बात कही गई।
उल्लेखनीय है कि लोक अदालत में राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण, चेक अनादरण धारा 138 से संबंधित प्रकरण, बैंक वसूली प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, सिविल प्रकरण एवं बिजली व पानी के बिल से संबंधित प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा, सुलह-समझौता के माध्यम से किया जाएगा। विद्युत,पानी,सम्पत्ति कर आदि के प्रकरणों में शासन के नियमानुसार छूट प्रदान की जाती है,जिसका लाभ लोक अदालत के दिवस पर ही प्रदान किया जाता है।

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