(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा जिला अनूपपुर के न्यायालय के सत्र प्रकरण क्रमांक 102/2019, थाना करनपठार के अपराध क्रमांक 97/2019, धारा 302, 452,323,147,149 भादवि के आरोपीगण महत्तम सिंह गोंड पिता स्व.रामसिंह मरावी उम्र 26 वर्ष,हिंरदिया बाई पति स्व.रामसिंह गोंड उम्र 46 वर्ष,विजय सिंह पिता भुवनेश्वर सिंह गोंड उम्र 24 वर्ष एवं भुनेश्वर सिंह पिता मसनू सिंह गोंड उम्र 46 वर्ष सभी निवासी ग्राम बीजापुरी स्कूलटोला,थाना करनपठार जिला अनूपपुर म.प्र. को दोषी पाते हुए सभी आरोपीगण को अपराध धारा 452 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये जुर्माना,धारा 323 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 300 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 304 भाग-01 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया है।मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा द्वारा की गयी।
सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 05/06/2019 को थाना करपठार में मोबाईल के माध्यम से ग्राम बीजापुरी न.-1 लड़ाई-झगड़ा होने की सूचना प्राप्त हुई,जिस पर थाना करनपठार की पुलिस सूचना की तस्दीक हेतु ग्राम बीजापुरी नं.-1 रवाना हुई। ग्राम बीजापुरी नं.-1 में सूचनाकर्ता होबलाल ने इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख करायी कि उसकी पत्नी हरियारोबाई अपने घर में थी और उसके छोटे भाई रामसिंह के घर चौथ बरात आयी थी,इसलिये वह रामसिंह के बारात के स्वागत के लिये अपने घर से पानी लेकर निकल रहा था,उसी समय रामसिंह को अचानक चक्कर आ गया और गिर गया व उसकी वहीं पर मृत्यु हो गयी,तब महत्तम सिंह,भुनेश्वर सिंह,विजय सिंह, हिरंदियाबाई एवं अन्य लोगों ने एक जुट होकर उसकी पत्नी हरियारोबाई को डायन कहते हुये घर में घुस आये और उसकी पत्नी के साथ मारपीट करने लगे और उसकी पत्नी के बाल पकड़कर अपने घर ले गये।वह जब बीच बचाव करने गया तो महत्तम सिंह डण्डा से मारने लगा,तब वह वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद आकर देखा तो उसकी पत्नी हरियारोबाई की मृत्यु हो चुकी थी।मृतिका के पति की शिकायत पर थाना करनपठार में एफआईआर दर्ज की गई। समस्त विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां अभियोजन द्वारा शासन की ओर से पैरवी की गई जहां पर माननीय न्यायायल द्वारा अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपीगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया।
सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 05/06/2019 को थाना करपठार में मोबाईल के माध्यम से ग्राम बीजापुरी न.-1 लड़ाई-झगड़ा होने की सूचना प्राप्त हुई,जिस पर थाना करनपठार की पुलिस सूचना की तस्दीक हेतु ग्राम बीजापुरी नं.-1 रवाना हुई। ग्राम बीजापुरी नं.-1 में सूचनाकर्ता होबलाल ने इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख करायी कि उसकी पत्नी हरियारोबाई अपने घर में थी और उसके छोटे भाई रामसिंह के घर चौथ बरात आयी थी,इसलिये वह रामसिंह के बारात के स्वागत के लिये अपने घर से पानी लेकर निकल रहा था,उसी समय रामसिंह को अचानक चक्कर आ गया और गिर गया व उसकी वहीं पर मृत्यु हो गयी,तब महत्तम सिंह,भुनेश्वर सिंह,विजय सिंह, हिरंदियाबाई एवं अन्य लोगों ने एक जुट होकर उसकी पत्नी हरियारोबाई को डायन कहते हुये घर में घुस आये और उसकी पत्नी के साथ मारपीट करने लगे और उसकी पत्नी के बाल पकड़कर अपने घर ले गये।वह जब बीच बचाव करने गया तो महत्तम सिंह डण्डा से मारने लगा,तब वह वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद आकर देखा तो उसकी पत्नी हरियारोबाई की मृत्यु हो चुकी थी।मृतिका के पति की शिकायत पर थाना करनपठार में एफआईआर दर्ज की गई। समस्त विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां अभियोजन द्वारा शासन की ओर से पैरवी की गई जहां पर माननीय न्यायायल द्वारा अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपीगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया।

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