(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय द्वितीय सत्र न्यायाधीश अनूपपुर आर.पी. सेवेतिया जिला अनूपपुर के सत्र प्रकरण क्रमांक 19/20, थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्रमांक 421/2019, धारा 323, 354, 354(घ) भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के आरोपी रामकलेश राठौर पिता लखनलाल राठौर उम्र 29 वर्ष निवासी वार्ड क्र. 02 पटौराटोला,आरक्षी केन्द्र कोतवाली अनूपपुर जिला अनूपपुर को दोषी पाते हुए अधिकतम 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 4 हजार रूपये अर्थदण्ड दिए जाने का आदेश पारित किया है।
मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो)/सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री शशि धुर्वे द्वारा की गयी।
सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनूपपुर द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि अवस्यक पीडिता के स्कूल आते-जाते समय आरोपी रामकलेश राठौर बुरी नियत से पीछा करता था और दिनांक 02/12/2019 को सुबह करीब 10.30 बजे जब पीडिता स्कूल जा रही थी तभी एच.पी. गैस एजेंसी के पास बुरी नियत से आरोपी ने उसका हाथ पकड लिया,जिसके संबंध में उसने अपने परिजन को घटना की जानकारी देते हुए थाना कोतवाली अनूपपुर में शिकायत दर्ज करायी,पीडिता द्वारा शिकायत किये जाने पर थाना कोतवाली पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर प्र.सू.रि. लेखबद्ध करते हुए अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ अपराध कारित किये जाने की परिस्थिति पाए जाने पर उसे गवाहों की उपस्थिति में गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जहां विचारण उपरान्त माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो)/सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री शशि धुर्वे द्वारा की गयी।
सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनूपपुर द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि अवस्यक पीडिता के स्कूल आते-जाते समय आरोपी रामकलेश राठौर बुरी नियत से पीछा करता था और दिनांक 02/12/2019 को सुबह करीब 10.30 बजे जब पीडिता स्कूल जा रही थी तभी एच.पी. गैस एजेंसी के पास बुरी नियत से आरोपी ने उसका हाथ पकड लिया,जिसके संबंध में उसने अपने परिजन को घटना की जानकारी देते हुए थाना कोतवाली अनूपपुर में शिकायत दर्ज करायी,पीडिता द्वारा शिकायत किये जाने पर थाना कोतवाली पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर प्र.सू.रि. लेखबद्ध करते हुए अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ अपराध कारित किये जाने की परिस्थिति पाए जाने पर उसे गवाहों की उपस्थिति में गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जहां विचारण उपरान्त माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
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