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जिले की 277 ग्राम पंचायतों में जनजागरूकता रथ द्वारा किया गया पेसा एक्ट का प्रचार-प्रसार

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) बिरसा मुण्डा के जन्म दिवस 15 नवम्बर 2022 को प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम सभा को सशक्त करने के लिए पंचायत उप बंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 लागू किया गया है। पेसा एक्ट के प्रचार-प्रसार के लिए जिले में कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किए गए जनजागरूकता रथ द्वारा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  अभय सिंह ओहरिया के मार्गदर्शन में जिले के सभी 277 ग्राम पंचायतों में 2 रथों के द्वारा प्रचार-प्रसार कर पेसा एक्ट की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। ग्रामीणों को बताया गया कि जनजातीय वर्ग के व्यक्ति की भूमिका अगर किसी गैर जनजाति व्यक्ति ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है तो ग्राम सभा उसे हटाकर मूल व्यक्ति को दिलाने के लिए सक्षम है, ग्राम सभा की सहमति के बिना अनुसूचित क्षेत्रों में नई शराब दुकान नही खुलेगी, भूमि अधिग्रहण के पहले ग्राम सभा की सहमति लेनी होगी। स्थानीय पुलिस थाने में ग्राम के व्यक्ति से संबंधित कोई भी प्राथमिक सूचना दर्ज होती है तो उसकी सूचना ग्राम सभा को देनी होगी। जमीन भू-अर्जन के लिए ग्राम सभा की सहमति जरूरी होगी। पेसा एक्ट कानून से ग्राम की समस्याओं का हल ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा सकता है। अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के उद्देष्य से पेसा एक्ट लागू किया गया है। पेसा एक्ट के तहत विवाद निवारण समितियों का गठन और ग्राम विकास की योजनाएं बनाई जा सकेंगी। पटवारी और बीट गार्ड गांव की जमीन और वन क्षेत्र के नक्षे, खसरे आदि ग्राम सभा को हर साल उपलब्ध कराएंगे। इससे गांव का रिकार्ड लेने बार-बार तहसीलों में नही जाना पड़ेगा। राजस्व अभिलेखों में गड़बड़ी पर ग्राम सभा को उसमें सुधार की अनुशंसा करने का अधिकार होगा आदि अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से जनजागरूकता रथ द्वारा प्रचार-प्रसार कर ग्रामीणों को अवगत कराया गया।  
                        प्रचार-प्रसार अभियान के अंतर्गत जिले के अधिकारियों को ग्राम पंचायतों को आवंटन कर ग्राम पंचायतों में बैठक कर ग्रामवासियों को पेसा एक्ट की जानकारी प्रदाय की गई। जन अभियान परिषद के प्रशिक्षकों द्वारा विस्तारपूर्वक ग्रामवासियों को लागू पेसा कानून के संबंध में अवगत कराया गया।

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