(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) आरोपी सुदामा राठौर पिता जगदीश प्रसाद राठौर निवासी ग्राम भेलमा,हाल निवासी बंजारीटोला जैतहरी थाना-जैतहरी,जिला-अनूपपुर (म.प्र.) ने अपनी माँ मुन्नी बाई राठौर को उसके घर में अकेला पाकर हत्या कर दी,जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय अनूपपुर जिला अनूपपुर (म.प्र.) श्रीमान् आर.पी. सेवेतिया जी द्वारा धारा-302, 201 भादवि. के तहत आजीवन कारावास एवं 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं क्रमशः 3 हजार रूपये एवं 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दिनांक 29/11/2022 को दण्डित किया गया है,जिसमें शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुधा शर्मा के द्वारा की गयी।
श्रीमान् द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा आरोपी सुदामा राठौर को अपनी माँ की हत्या करने,जबकि वह तत्समय अपने घर में अकेली थी,जिसकी रिपोर्ट थाना जैतहरी अंतर्गत चौकी वेंकटनगर में की गयी थी,जिस पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक-216 / 2018 अंतर्गत धारा 302, 201 भादवि. का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर द्वारा आजीवन कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
श्रीमान् द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा आरोपी सुदामा राठौर को अपनी माँ की हत्या करने,जबकि वह तत्समय अपने घर में अकेली थी,जिसकी रिपोर्ट थाना जैतहरी अंतर्गत चौकी वेंकटनगर में की गयी थी,जिस पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक-216 / 2018 अंतर्गत धारा 302, 201 भादवि. का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर द्वारा आजीवन कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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