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पेसा नियम की जानकारी के साथ ग्रामीणों को लोक सेवा केंद्र की जानकारी से प्रबंधक ने कराया अवगत

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर द्वारा पेसा नियम की जानकारी जन अभियान परिषद के प्रशिक्षकों द्वारा ग्रामीणों को दिलाए जाने के लिए निर्देश जारी किए गए थे।उसी तारतम में जन अभियान परिषद के प्रशिक्षकों के साथ जिलाधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई थी।एवं निर्देशित किया गया था कि पेसा प्रशिक्षकों के साथ समन्वय स्थापित कर 29 दिसंबर 2022 को पेसा नियम से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने के साथ-साथ अपनी विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी संबंधित ग्राम पंचायत में किया जाना सुनिश्चित करें।उसी तारतम्य में जिला प्रबंधक लोकसेवा सोनू सिंह राजपूत ने जन अभियान परिषद की प्रशिक्षक विद्यावती के साथ खोडरी ग्राम पंचायत में ग्रामसभा का आयोजन कर ग्रामीणों को पेसा एक्ट के विषय में मूलभूत जानकारी प्रदान की।इसके साथ ही अपने विभाग की जानकारियों से भी ग्रामीण जनों को अवगत कराया।इस अवसर पर प्रमुख रूप से सरपंच-हरगोविन्द सिंह,सचिव- बृजेन्द्र सिंह राठौर,ग्राम रोजगार सहायक-रामलखन चौधरी, मोबाइलाइजर कु.लीलावती, प्रशिक्षक जनअभियान-गया प्रसाद भी विशेष रूप से उपस्थित थे।
           जिला प्रबंधक लोकसेवा सोनू सिंह राजपूत एवं जन अभियान परिषद की प्रशिक्षक विद्यावती ने ग्रामीण जनों को
पेसा नियम की जानकारी देते हुए बताया कि जनजातीय समुदाय को जल, जंगल, जमीन, मजदूरों, महिलाओं व संस्कृति संरक्षण के मिले अधिकार, मध्यप्रदेश सरकार ने दिये आर्थिक उन्नति के साथ सांस्कृतिक संरक्षण के अधिकार,जमीन के अधिकार-गांव की जमीन और वन क्षेत्र के नक्शे, खसरा बी-1 पटवारी और बीटगार्ड कराएंगे उपलब्ध,नहीं लगाने होंगे तहसील के चक्कर,राजस्व अभिलेखों की त्रुटियों के सुधार की अनुशंसा का अधिकार, भू-अर्जन,खनिज सर्वे,पट्टा और नीलामी हेतु ग्राम सभा की सहमति और अनुशंसा,ग्राम सभा वापस दिलवा सकती है कब्जे वाली जमीन,यदि छल-कपट से कोई धर्मांतरण करके जमीन ले लेता है तो उस जमीन को वापस करवाने का अधिकार ग्राम सभा के पास होगा,अनुसूचित क्षेत्र में रेत,मिट्टी, गिट्टी व पत्थर के खदानों पर पहला हक जनजातीय सोसाईटी का होगा।जंगल के अधिकार-लघु वनोपजों एवं तेंदूपत्ता के संग्रहण और विपणन का अधिकार,अब जनजातीय समुदाय तय करेगा अपनी लघु वनोपजों का मूल्य, मिलेगी उचित कीमत,एक निश्चित दर से कम रेट पर नहीं बिकेगी वनोपज।पेसा नियम-पेसा नियम किसी के विरूद्ध नहीं है,इससे जनजातीय समाज सशक्त होगा,सामाजिक समरसता के साथ यह एक्ट 89 जनजातीय बाहुल्य ब्लाकों में लागू होगा,शहरों में लागू नहीं होगा,इस नियम के तहत किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं ली जायेगी।
                लोकसेवा प्रबंधक सोनू सिंह राजपूत ने अपने विभाग से मिलने वाली तमाम योजनाओं की जानकारी से ग्रामीणों को अवगत कराया जिसे सभी ग्रामीणों ने बड़े उत्साह के साथ सुना।

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