(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) मध्यप्रदेश शासन की मंशानुसार प्रत्येक तहसील में सस्ती एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराए जाने की मंशा है और तहसील जैतहरी में भी सिविल कोर्ट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते 3 वर्षों बाद भी सिविल कोर्ट की स्थापना के संबंध में उचित निर्णय नहीं हो पाने पर अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है।उन्होंने पुनः इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है।
बताया गया कि जिला अंतर्गत जैतहरी में प्रस्तावित सिविल कोर्ट की स्थापना हेतु उच्च न्यायालय जबलपुर के पत्र क्र.ए/451/2020 दिनाँक 22 फरवरी 2020 के अनुसार सर्वसुविधायुक्त न्यायालय कक्ष उपलब्ध कराए जाने हेतु लेख किया गया था।उक्त परिपेक्ष में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 554/2/दो / 06 जून 2022 दिनांक 03 मार्च 2020 को जिला कलेक्टर महोदय अनूपपुर को पत्र लेखकर सर्वसुविधायुक्त न्यायालय कक्ष उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया था।
कलेक्टर महोदय द्वारा अपने पत्र क्रमांक 106 /993/ चार/ए.एस.आर./2021 दिनांक 17 फरवरी 2021 तथा 23 जुलाई 2021 द्वारा सर्वसुविधायुक्त न्यायालीन कक्ष उपलब्ध कराए जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी एवं कार्यपालन यंत्री पी.डब्ल्यू.डी. अनूपपुर को लेख किया गया।
उक्त सम्बन्ध में अधिवक्ता संघ जैतहरी के अध्यक्ष गणेश सिंह (एड.) द्वारा बताया गया की समय समय पर वर्ष 2020 से उपरोक्त सर्वसुविधायुक्त न्यायालय कक्ष की उपलब्धता हेतु कलेक्टर महोदय से मुलाकात कर पत्राचार के माध्यम से निवेदन किया जाता रहा है।साथ ही साथ जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर,रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय जबलपुर तथा मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय जबलपुर को भी संघ द्वारा पत्राचार के माध्यम से किया जाता रहा है।
किंतु आज दिनांक तक माननीय जिला प्रशासन द्वारा सर्वसुविधायुक्त न्यायालीन कक्ष उपलब्ध नही कराया जा सका है।जिससे जैतहरी तहसील में व्यवहार न्यायालय की स्थापना विगत 3 वर्षों से लंबित है।
मध्यप्रदेश शासन की मंशानुसार प्रत्येक तहसील में सस्ती एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराए जाने की मंशा है और तहसील जैतहरी में भी सिविल कोर्ट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।जो सर्वसुविधायुक्त न्यायालय कक्ष जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध न कराए जाने के कारण आज तक तहसील जैतहरी में सिविल न्यायालय संचालित नही हो सका।जिससे क्षुब्ध होकर अधिवक्ता संघ जैतहरी अपने बैठक 20 दिसम्बर 2022 में निर्णय लिया की दिनांक 26 जनवरी 2023 तक सर्वसुविधायुक्त न्यायालय कक्ष न्याय विभाग को जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध नही कराया गया तो दिनांक 27 जनवरी 2023 से अधिवक्ता संघ जैतहरी द्वारा न्यायालीन कार्यो से विरत रह कर अनिश्चित कालीन कलम बंद हड़ताल करने पर विवश होंगे।
उक्त सम्बन्ध में ज्ञापन अधिवक्ता संघ जैतहरी द्वारा कलेक्टर महोदय को सम्बोधित ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी को सौपा गया।
बताया गया कि जिला अंतर्गत जैतहरी में प्रस्तावित सिविल कोर्ट की स्थापना हेतु उच्च न्यायालय जबलपुर के पत्र क्र.ए/451/2020 दिनाँक 22 फरवरी 2020 के अनुसार सर्वसुविधायुक्त न्यायालय कक्ष उपलब्ध कराए जाने हेतु लेख किया गया था।उक्त परिपेक्ष में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 554/2/दो / 06 जून 2022 दिनांक 03 मार्च 2020 को जिला कलेक्टर महोदय अनूपपुर को पत्र लेखकर सर्वसुविधायुक्त न्यायालय कक्ष उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया था।
कलेक्टर महोदय द्वारा अपने पत्र क्रमांक 106 /993/ चार/ए.एस.आर./2021 दिनांक 17 फरवरी 2021 तथा 23 जुलाई 2021 द्वारा सर्वसुविधायुक्त न्यायालीन कक्ष उपलब्ध कराए जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी एवं कार्यपालन यंत्री पी.डब्ल्यू.डी. अनूपपुर को लेख किया गया।
उक्त सम्बन्ध में अधिवक्ता संघ जैतहरी के अध्यक्ष गणेश सिंह (एड.) द्वारा बताया गया की समय समय पर वर्ष 2020 से उपरोक्त सर्वसुविधायुक्त न्यायालय कक्ष की उपलब्धता हेतु कलेक्टर महोदय से मुलाकात कर पत्राचार के माध्यम से निवेदन किया जाता रहा है।साथ ही साथ जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर,रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय जबलपुर तथा मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय जबलपुर को भी संघ द्वारा पत्राचार के माध्यम से किया जाता रहा है।
किंतु आज दिनांक तक माननीय जिला प्रशासन द्वारा सर्वसुविधायुक्त न्यायालीन कक्ष उपलब्ध नही कराया जा सका है।जिससे जैतहरी तहसील में व्यवहार न्यायालय की स्थापना विगत 3 वर्षों से लंबित है।
मध्यप्रदेश शासन की मंशानुसार प्रत्येक तहसील में सस्ती एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराए जाने की मंशा है और तहसील जैतहरी में भी सिविल कोर्ट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।जो सर्वसुविधायुक्त न्यायालय कक्ष जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध न कराए जाने के कारण आज तक तहसील जैतहरी में सिविल न्यायालय संचालित नही हो सका।जिससे क्षुब्ध होकर अधिवक्ता संघ जैतहरी अपने बैठक 20 दिसम्बर 2022 में निर्णय लिया की दिनांक 26 जनवरी 2023 तक सर्वसुविधायुक्त न्यायालय कक्ष न्याय विभाग को जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध नही कराया गया तो दिनांक 27 जनवरी 2023 से अधिवक्ता संघ जैतहरी द्वारा न्यायालीन कार्यो से विरत रह कर अनिश्चित कालीन कलम बंद हड़ताल करने पर विवश होंगे।
उक्त सम्बन्ध में ज्ञापन अधिवक्ता संघ जैतहरी द्वारा कलेक्टर महोदय को सम्बोधित ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी को सौपा गया।
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