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18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने की अपील

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) यदि 18 वर्ष पूर्ण हो गए हैं तो मतदाता सूची में अपना नाम 8 दिसम्बर तक आप जुड़वा सकते हैं। मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षित 2023 के तहत जिले में नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने, संशोधन कराने का मौका भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इस दौरान 18 वर्ष पूरा करने वाले तथा छूटे मतदाता अपना नाम जुड़वाने, संशोधन और परिवर्तन के लिए अपने आवेदन निर्धारित प्रारूप में संबंधित बीएलओ को प्रस्तुत कर सकते हैं। 
         कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने जिले के नागरिकों से इस अभियान का लाभ उठाने की अपील की गई है। उन्होंने बताया है कि बीएलओ को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने के अलावा चुनाव आयोग के पोर्टल पर जाकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन और परिवर्तन करवाया जा सकता है। इस वेबसाईट पर जाकर मतदाता बनने, अपना विवरण जांचने, अपना वोट जानने, बीएलओ के बारे में जानकारी ली जा सकती है। इसके अलावा जिनके पास मतदाता पहचान पत्र है वह अपना इपिक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस सुविधा के अलावा एन्ड्राईड फोन पर वोटर हेल्पलाईन एप डाउनलोड करके भी सुविधा प्राप्त की जा सकती है।  

आवश्‍यकता के 
अनुसार भरे फॉर्म


फॉर्म-06 वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए, फार्म-06 का पार्ट 4 जरूर भरें, जिसमें विधानसभा बदली है तो संशोधन हो सकता है। फार्म-06 ए प्रवासी मतदाताओं के लिए, फार्म-07 यदि नाम हटवाना हो तो जैसे किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है, किसी का नाम एक से अधिक विधानसभा सूची में दर्ज हो, फार्म 08 संशोधन जैसे नाम गलत हो, फार्म 08 ए यदि रहते उसी विधानसभा में है लेकिन बूथ क्षेत्र बदल गया हो।

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