अनूपपुर (अंंचलधारा) जबसे मुख्य नगरपालिका अधिकारी अनूपपुर का कार्यभार ज्योति सिंह ने संभाला है जबसे नगरपालिका की व्यवस्थाओं में काफी परिवर्तन देखने को मिलने लगा।देखा जा रहा है कि कार्यों में लापरवाही बरतने वाले नगरपालिका के कर्मचारियों को इनके द्वारा बिल्कुल भी नहीं बख्शा जा रहा।जिससे नगर पालिका क्षेत्र की आम जनता को शिकायतों का त्वरित निराकरण मिल रहा है।
कार्यालयीन कार्यों में लापरवाही,हीला-हवाली, भ्रष्टाचार करने वालों पर त्वरित एक्शन लेने से नगरपालिका की व्यवस्थाएं सुधरने लगी है एवं कर्मचारियों में हड़कंप मची हुई है।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी ज्योति सिंह ने अपने पत्र क्रमांक/ 2367/ नपा./ 2022 दिनांक 16/11/2022 को आदेश जारी कर सहायक राजस्व निरीक्षक गजाला परवीन को निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता देते हुए इनका मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास शहडोल नियत किया हैं।
ज्ञातव्य हो कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी को संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल के द्वारा गजाला परवीन सहायक राजस्व निरीक्षक के विरूद्ध किये जा रहे अनियमित कार्यो की जांच हेतु निर्देशित किया गया था।जिस पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने सहायक राजस्व निरीक्षक गजाला परवीन को कार्यालय के पत्र क्र. 2356 दिनांक 14/11/2022 द्वारा स्पष्टीकरण हेतु आदेशित किया गया था।जिस पर गजाला परवीन द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर समाधान कारक नहीं पाया गया।शिकायतों की जांच कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों एवं प्राप्त जनहित शिकायतों के आधार पर सीएमओ द्वारा की गयी।जांच दौरान पाया गया कि तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरिओम वर्मा जी द्वारा सम्पत्ति कर की राशि में हेरा-फेरी तथा हितग्राहियों से अधिक कर की राशि वसूल कर कम राशि की रसीद काटने के आरोप में निलंबन किया गया था।वही नगर परिषद मझौली में नियुक्ति में गलत अभिलेख प्रस्तुत करने तथा अवकाश में रहने के उपरांत भी हाजरी रजिस्टर में हस्ताक्षर करने एवं अन्य के आरोप में निलंबित किया गया था।जिसकी विभागीय जांच नगर परिषद मझौली में प्रक्रियाधीन है।साथ ही सहायक राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने हर कार्यों में अनाधिकृत व्यक्ति जो कि कार्यालय का कर्मचारी भी नहीं है राजबली साहू से कार्यालयीन कार्यों में हस्ताक्षेप कराया जाता है।जिसके संबंध में सीएमओ द्वारा कारण बताओ सूचना जारी किया गया था।जिसका प्रस्तुत प्रत्युत्तर समाधान कारक नहीं पाया गया।वही सहायक राजस्व निरीक्षक द्वारा राजस्व वसूली में कोई ध्यान न देकर अतिक्रमण अवैध निर्माण को बढ़ावा दिया जाता है।निरंतर निर्देशों के बावजूद भी वार्ड प्रभारी की हैसियत से बिना अनुमति के निर्मित भवनों की सूची भी इनके द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी अनूपपुर को उपलब्ध नहीं कराई गई।जिसके कारण शासन को समय पर जानकारी प्रेषित नहीं की जा सकी एवं जानकारी के अभाव में राजस्व की समूचित गणना न होने से निकाय को लगातार राजस्व आर्थिक क्षति हो रही है।
जिसके कारण मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा गजाला परवीन सहायक राजस्व निरीक्षक नगर पालिका अनूपपुर को आदेशों की अवहेलना,शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में ध्यान न देना,अवैध रूप से वसूली करने, निकाय की राजस्व वसूली शत प्रतिशत न करने, अनाधिकृत व्यक्ति से कार्यालय कार्यों में हस्ताक्षेप कराने एवं राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न रहने के कारण म.प्र. नगर पालिका कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्त नियम 1968 के नियम 35 तथा म.प्र. सिविल वर्गीकरण नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा इनका मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास शहडोल नियत किया जाता है।
कार्यालयीन कार्यों में लापरवाही,हीला-हवाली, भ्रष्टाचार करने वालों पर त्वरित एक्शन लेने से नगरपालिका की व्यवस्थाएं सुधरने लगी है एवं कर्मचारियों में हड़कंप मची हुई है।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी ज्योति सिंह ने अपने पत्र क्रमांक/ 2367/ नपा./ 2022 दिनांक 16/11/2022 को आदेश जारी कर सहायक राजस्व निरीक्षक गजाला परवीन को निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता देते हुए इनका मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास शहडोल नियत किया हैं।
ज्ञातव्य हो कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी को संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल के द्वारा गजाला परवीन सहायक राजस्व निरीक्षक के विरूद्ध किये जा रहे अनियमित कार्यो की जांच हेतु निर्देशित किया गया था।जिस पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने सहायक राजस्व निरीक्षक गजाला परवीन को कार्यालय के पत्र क्र. 2356 दिनांक 14/11/2022 द्वारा स्पष्टीकरण हेतु आदेशित किया गया था।जिस पर गजाला परवीन द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर समाधान कारक नहीं पाया गया।शिकायतों की जांच कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों एवं प्राप्त जनहित शिकायतों के आधार पर सीएमओ द्वारा की गयी।जांच दौरान पाया गया कि तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरिओम वर्मा जी द्वारा सम्पत्ति कर की राशि में हेरा-फेरी तथा हितग्राहियों से अधिक कर की राशि वसूल कर कम राशि की रसीद काटने के आरोप में निलंबन किया गया था।वही नगर परिषद मझौली में नियुक्ति में गलत अभिलेख प्रस्तुत करने तथा अवकाश में रहने के उपरांत भी हाजरी रजिस्टर में हस्ताक्षर करने एवं अन्य के आरोप में निलंबित किया गया था।जिसकी विभागीय जांच नगर परिषद मझौली में प्रक्रियाधीन है।साथ ही सहायक राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने हर कार्यों में अनाधिकृत व्यक्ति जो कि कार्यालय का कर्मचारी भी नहीं है राजबली साहू से कार्यालयीन कार्यों में हस्ताक्षेप कराया जाता है।जिसके संबंध में सीएमओ द्वारा कारण बताओ सूचना जारी किया गया था।जिसका प्रस्तुत प्रत्युत्तर समाधान कारक नहीं पाया गया।वही सहायक राजस्व निरीक्षक द्वारा राजस्व वसूली में कोई ध्यान न देकर अतिक्रमण अवैध निर्माण को बढ़ावा दिया जाता है।निरंतर निर्देशों के बावजूद भी वार्ड प्रभारी की हैसियत से बिना अनुमति के निर्मित भवनों की सूची भी इनके द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी अनूपपुर को उपलब्ध नहीं कराई गई।जिसके कारण शासन को समय पर जानकारी प्रेषित नहीं की जा सकी एवं जानकारी के अभाव में राजस्व की समूचित गणना न होने से निकाय को लगातार राजस्व आर्थिक क्षति हो रही है।
जिसके कारण मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा गजाला परवीन सहायक राजस्व निरीक्षक नगर पालिका अनूपपुर को आदेशों की अवहेलना,शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में ध्यान न देना,अवैध रूप से वसूली करने, निकाय की राजस्व वसूली शत प्रतिशत न करने, अनाधिकृत व्यक्ति से कार्यालय कार्यों में हस्ताक्षेप कराने एवं राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न रहने के कारण म.प्र. नगर पालिका कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्त नियम 1968 के नियम 35 तथा म.प्र. सिविल वर्गीकरण नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा इनका मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास शहडोल नियत किया जाता है।
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