(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) मुख्य नगरपालिका अधिकारी ज्योति सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश नगरपालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2022, 1 नवंबर 2022 से लागू हो गया है।
जिसके तहत अब सार्वजनिक स्थलों पर खुले मवेशी या अन्य पशु मिलने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा।उन्होंने कहा कि मवेशियों अथवा अन्य पशुओं को सार्वजनिक सड़कों अथवा स्थानों पर खुला छोड़ना अथवा बांधना,जो कोई भी जानबूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी अथवा अन्य पशु को सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर खुला छोड़ता है अथवा बांधता है,जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है या संपत्ति को नुकसान होता है या लोक यातायात को बाधा पहुंचती हैं या संकटापन्न होता है या लोक न्यूसेंस कारित होता है,तो वह,राज्य सरकार द्वारा विहित जुर्माने से,जो एक हजार रुपये से अधिक का नहीं होगा,दंडनीय होगा।उन्होंने नगरपालिका क्षेत्र के मवेशी एवं अन्य पशु मालिकों से अपील की है कि अपने पशुओं को खुला नहीं छोड़े।अगर वह सार्वजनिक स्थल पर खुले या बंधे पाए गए तो एक हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा।
जिसके तहत अब सार्वजनिक स्थलों पर खुले मवेशी या अन्य पशु मिलने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा।उन्होंने कहा कि मवेशियों अथवा अन्य पशुओं को सार्वजनिक सड़कों अथवा स्थानों पर खुला छोड़ना अथवा बांधना,जो कोई भी जानबूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी अथवा अन्य पशु को सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर खुला छोड़ता है अथवा बांधता है,जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है या संपत्ति को नुकसान होता है या लोक यातायात को बाधा पहुंचती हैं या संकटापन्न होता है या लोक न्यूसेंस कारित होता है,तो वह,राज्य सरकार द्वारा विहित जुर्माने से,जो एक हजार रुपये से अधिक का नहीं होगा,दंडनीय होगा।उन्होंने नगरपालिका क्षेत्र के मवेशी एवं अन्य पशु मालिकों से अपील की है कि अपने पशुओं को खुला नहीं छोड़े।अगर वह सार्वजनिक स्थल पर खुले या बंधे पाए गए तो एक हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा।
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