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दिव्यांग की पेंशन स्वीकृत न करने पर बकेली के वर्तमान सचिव व पूर्व सचिव को जिपं. सीईओ ने किया निलंबित

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 

अनूपपुर (अंंचलधारा)अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर डाईट भवन अनूपपुर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह उपस्थित हुए थे। मंत्री श्री शाह के द्वारा वृद्धजनों को सहायक अंग उपकरण के वितरण के दौरान दिव्यांग रामखेलावन केवट द्वारा पेंशन न मिलने के संबंध में शिकायत की गई थी।शिकायत में दिव्यांग रामखेलावन केवट द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त न होने के संबंध में बताया गया था।शिकायत की जांच कराए जाने पर आरोप सही पाए गए। जिस पर कार्यालय उप संचालक सामाजिक न्याय द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2022 को संबंधित ग्राम पंचायत बकेली के सचिव मनोज कुमार पटेल तथा पूर्व में ग्राम पंचायत बकेली वर्तमान में ग्राम पंचायत बकही में पदस्थ सचिव भाव सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस के अन्दर जवाब चाहा गया था। संबंधित सचिवों द्वारा प्रस्तुत जवाब अमान्य पाया गया, जो सचिव के पदीय दायित्वों के निर्वहन न करने व कार्यों में घोर लापरवाही बरते जाने से कदाचरण की श्रेणी में पाया गया। जिस पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोजान सिंह रावत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत बकेली के सचिव मनोज कुमार पटेल तथा पूर्व में ग्राम पंचायत बकेली वर्तमान में ग्राम पंचायत बकही में पदस्थ सचिव भाव सिंह को रामखेलावन केवट के पेंशन स्वीकृत न कराए जाने व अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न करते हुए कार्यों में घोर लापरवाही बरते जाने पर मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 भाग-2 नियम 4 के तहत दोनो सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में निम्नानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। उनका मुख्यालय जनपद पंचायत जैतहरी नियत किया गया है। शासन द्वारा संचालित कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 69 (1) के तहत ग्राम पंचायत बकेली के ग्राम रोजगार सहायक बाबूराम पटेल को अपने कार्य के साथ-साथ ग्राम पंचायत बकेली का तथा ग्राम पंचायत बकही के ग्राम रोजगार सहायक अशाेक महरा को अपने कार्य के साथ-साथ ग्राम पंचायत बकही का सचिवीय अधिकार अग्रिम आदेश तक अस्थायी रूप से सौंपा गया है।

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