(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (अ.जा; एवं अ.ज.जा. अत्याचार निवारण अधि.) न्यायाधीश, अनूपपुर रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन जिला अनूपपुर (म.प्र.) के न्यायालय द्वारा थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्र. 483/2021 धारा 363, 366ए, 370, 120बी, 34 भादवि एवं 3(2)5, 3(2)5क एससी एसटी एक्ट के प्रकरण में आवेदक,अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद सैनी एवं नोरूलाल सैनी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है, आवेदकगण, अभियुक्तगण जेल में निरूद्ध हैं।प्रकरण के अन्य अभियुक्तगण को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ दिया गया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का लिखित एवं मौखिक विरोध किया कि अभियुक्त राजेन्द्र सैनी ही अपहृत फरियादिया के साथ विवाह करने वाला था एवं उसी के लिए अन्य अभियुक्तगण भगाकर ले गए थे।
मामले की जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि थाना कोतवाली अनूपपुर में दिनांक 11/10/2021 को सूचना प्राप्त होने पर कि पसला ढाबा पर नाबालिग बच्ची को 06 लोगों द्वारा शादी के लिए बेचने के लिए राजस्थान ले जा रहे थे जो मौके पर पहुचने पर ढाबा में फरियादी अंकित जायसवाल उर्फ सीनू पिता प्रेमलाल जायसवाल उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम पसला थाना कोतवाली जिला अनूपपुर द्वारा एक लिखित हस्ताक्षरित आवेदन पेश किया कि पसला में ननका ढाबा चलाता हूं दिनांक 10/10/2021 को रात्री करीब 10 बजे एक सफेद रंग की अर्टिगा गाड़ी एम पी 32 सी 1942 ढाबा के सामने रुकी जिसमे से 07 लोग और एक छोटी बच्ची उतरकर आए इन लोगो ने खाना का आर्डर दिया खाना खाने लगे।बच्ची इनके साथ न बैठ अलग टेबल में बैठकर खा रही थी।बच्ची ने मेरे कर्मचारी नंदी से पूछा ये कौन सी जगह है तो कर्मचारी ने बताया कि ये पसला ढाबा है तो बच्ची बोली कि मैं तो फंस गई मुझे बचा लो।तब मेरा कर्मचारी आकर मुझे बताया तब मैं इन लोगो के पास जाकर इन लोगो का नाम पता पूछ रहा था तो ये लोग बताने में आना कानी कर रहे थे।जब स्टाफ को एकट्ठा करके सख्ती से पुलिस का भय दिखाकर पूंछा तब उक्त 07 लोगो ने अपना नाम पता बताते हुए लड़की को शादी करने के लिए राजस्थान ले जाना बताये।पुलिस द्वारा आरोपीगणो को गिरफ्तार कर विवेचना उपरान्त माननीय न्यायालय पेश किया गया।
मामले की जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि थाना कोतवाली अनूपपुर में दिनांक 11/10/2021 को सूचना प्राप्त होने पर कि पसला ढाबा पर नाबालिग बच्ची को 06 लोगों द्वारा शादी के लिए बेचने के लिए राजस्थान ले जा रहे थे जो मौके पर पहुचने पर ढाबा में फरियादी अंकित जायसवाल उर्फ सीनू पिता प्रेमलाल जायसवाल उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम पसला थाना कोतवाली जिला अनूपपुर द्वारा एक लिखित हस्ताक्षरित आवेदन पेश किया कि पसला में ननका ढाबा चलाता हूं दिनांक 10/10/2021 को रात्री करीब 10 बजे एक सफेद रंग की अर्टिगा गाड़ी एम पी 32 सी 1942 ढाबा के सामने रुकी जिसमे से 07 लोग और एक छोटी बच्ची उतरकर आए इन लोगो ने खाना का आर्डर दिया खाना खाने लगे।बच्ची इनके साथ न बैठ अलग टेबल में बैठकर खा रही थी।बच्ची ने मेरे कर्मचारी नंदी से पूछा ये कौन सी जगह है तो कर्मचारी ने बताया कि ये पसला ढाबा है तो बच्ची बोली कि मैं तो फंस गई मुझे बचा लो।तब मेरा कर्मचारी आकर मुझे बताया तब मैं इन लोगो के पास जाकर इन लोगो का नाम पता पूछ रहा था तो ये लोग बताने में आना कानी कर रहे थे।जब स्टाफ को एकट्ठा करके सख्ती से पुलिस का भय दिखाकर पूंछा तब उक्त 07 लोगो ने अपना नाम पता बताते हुए लड़की को शादी करने के लिए राजस्थान ले जाना बताये।पुलिस द्वारा आरोपीगणो को गिरफ्तार कर विवेचना उपरान्त माननीय न्यायालय पेश किया गया।

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