Anchadhara

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दुष्‍कर्म के आरोपी को अपने घर में पनाह देने वाले की जमानत निरस्‍त

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 

अनूपपुर (अंंचलधारा) श्रीमान् विशेष न्‍यायाधीश (पॉक्‍सों) जिला अनूपपुर के न्‍यायालय के द्वारा थाना चचाई के अप.क्र. 407/21 के आरोपी प्रभुदयाल उर्फ सूरज पिता समयलाल पाव उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम अमझोर थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल की जमानत याचिका न्‍यायालय द्वारा निरस्‍त कर दी गई।राज्‍य की ओर से मामले की पैरवी जिला अभियेाजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा की गई।                        मीडिया प्रभारी अभियोजन राकेश कुमार पाण्‍डेय ने न्‍यायालय के उक्‍त आदेश कि जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने नाबालिक पीडिता को भगाकर लाने वाले आरोपी और पीडिता को अपने घर में रूकने दिया था,जिससे आरोपी के विरूद्व थाना चचाई के द्वारा धारा 468 भादवि का अपराध पंजीबद्व कर आरोपी को दिनांक 21/02/2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

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