(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) माननीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा जिला-अनूपपुर (म.प्र.) के न्यायालय के द्वारा राजेन्द्रग्राम के अप.क्र. 258/19 धारा 376(2), 376(2)आई, 376(2)के, 376(2)एन, 376(ए)बी, 506 भादवि तथा धारा 3/4, 5-एल, 5-एम, 6 पॉकसों एक्ट के आरोपी दयाराम यादव पिता मोहन यादव उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम बसनिहा थाना राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करते हुए समस्त साक्षियों का परीक्षण माननीय न्यायालय में सुश्री शशि धुर्वे, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सों द्वारा कराया गया एवं माननीय न्यायालय में अंतिम तर्क विशेष लोक अभियोजक पॉकसों, हेमंत अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 09/12/2019 को 12 वर्षीय अभियोक्त्री अपने नाना के साथ थाना राजेन्द्रग्राम में उपस्थित होकर इस आशय की लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि वह कक्षा 7वीं की पढ़ाई करती है और पढ़ाई छोड़े उसे करीब 3 माह हो गये हैं। दिनांक 25/02/2019 को वह गोबर लेने दयाराम यादव के घर गयी थी,तब दयाराम उसे बोला कि गोबर अंदर है,वहां से ले जाओ, तब वह गोबर लेने अंदर गयी तो अभियुक्त दयाराम आकर उसे पकड़ लिया और उसका मुंह दबाकर बोला कि चिल्लाओगी तो जान से मार डालेगा और ऐसा कहकर अभियुक्त उसके साथ गलत काम किया।घटना की जानकारी उसने घर जाकर अपने नाना-नानी को दी थी, तब नाना-नानी लोक लाज के कारण किसी को नहीं बताये थे और उसी का फायदा उठाकर अभियुक्त ने उसके साथ 6-7 बार गलत काम किया है। दिनांक 13/11/2019 को भी अभियुक्त दयाराम ने उसे धमकी देकर उसके साथ जबरन गलत काम किया है तथा दिनांक 09/12/2019 को वह कण्डा लेने नदी के पास पुल के उपर खेत में गयी थी,उस समय अभियुक्त खेत में जाकर उसे पकड़ लिया,तब वह जैसे-तैसे हाथ छुड़ाकर भागी और घटना की जानकारी अपने नाना-नानी को बतायी और अपने नाना के साथ अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट की।थाना राजेन्द्रग्राम में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्र.-258/2019 अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जाकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं विवेचना पश्चात् मामला माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां प्रकरण के विचारण पश्चात् माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी 60 वर्षीय अभियुक्त दयाराम यादव को नाबालिक के साथ बलात्कार करने के आरोप में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया साथ ही प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अभियोक्त्री को हुई शारीरिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति हेतु प्रतिकर के रूप में 2 लाख 50 हजार रुपए दिलाएं जाने का आदेश भी माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।
अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 09/12/2019 को 12 वर्षीय अभियोक्त्री अपने नाना के साथ थाना राजेन्द्रग्राम में उपस्थित होकर इस आशय की लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि वह कक्षा 7वीं की पढ़ाई करती है और पढ़ाई छोड़े उसे करीब 3 माह हो गये हैं। दिनांक 25/02/2019 को वह गोबर लेने दयाराम यादव के घर गयी थी,तब दयाराम उसे बोला कि गोबर अंदर है,वहां से ले जाओ, तब वह गोबर लेने अंदर गयी तो अभियुक्त दयाराम आकर उसे पकड़ लिया और उसका मुंह दबाकर बोला कि चिल्लाओगी तो जान से मार डालेगा और ऐसा कहकर अभियुक्त उसके साथ गलत काम किया।घटना की जानकारी उसने घर जाकर अपने नाना-नानी को दी थी, तब नाना-नानी लोक लाज के कारण किसी को नहीं बताये थे और उसी का फायदा उठाकर अभियुक्त ने उसके साथ 6-7 बार गलत काम किया है। दिनांक 13/11/2019 को भी अभियुक्त दयाराम ने उसे धमकी देकर उसके साथ जबरन गलत काम किया है तथा दिनांक 09/12/2019 को वह कण्डा लेने नदी के पास पुल के उपर खेत में गयी थी,उस समय अभियुक्त खेत में जाकर उसे पकड़ लिया,तब वह जैसे-तैसे हाथ छुड़ाकर भागी और घटना की जानकारी अपने नाना-नानी को बतायी और अपने नाना के साथ अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट की।थाना राजेन्द्रग्राम में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्र.-258/2019 अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जाकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं विवेचना पश्चात् मामला माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां प्रकरण के विचारण पश्चात् माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी 60 वर्षीय अभियुक्त दयाराम यादव को नाबालिक के साथ बलात्कार करने के आरोप में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया साथ ही प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अभियोक्त्री को हुई शारीरिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति हेतु प्रतिकर के रूप में 2 लाख 50 हजार रुपए दिलाएं जाने का आदेश भी माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।

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