(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश पॉक्सों आर.पी.सेवेतिया जिला अनूपपुर म.प्र. के न्यायालय के द्वारा थाना चचाई के अप.क्र. 130/2022 के आरोपी चेतन शर्मा उर्फ लकी पिता शिवचरण शर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी पॉवर हाउस गेंट नंबर 02 के सामने ग्राम खुटवा देवरी थाना चचाई जिला अनूपपुर म.प्र. के द्वारा जेल से छूटने के लिए लगाए गए जमानत आवेदन को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। राज्य की ओेर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सों एवं जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा की गई।
मामले की जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि आरोपी ने नाबालिग पीडिता को बहला-फुसलाकर नोकरी दिलाने का झांसा देते हुए दिल्ली ले जाकर उसके साथ जबरजस्ती कई बार दुष्कर्म करता रहा।पीडिता को आरोपी ने अपने रिश्तेदारों के यहा रोंका था।प्रकरण में आरोपी के रिश्तेदार भी आरोपी बनाए गए है,पीडिता आरोपी के चंगुल से छूटकर भागकर अनूपपुर आई थी जिस पर थाना चचाई ने आरोपी के विरूद्व अपराध पंजीबद्व किया था।
मामले की जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि आरोपी ने नाबालिग पीडिता को बहला-फुसलाकर नोकरी दिलाने का झांसा देते हुए दिल्ली ले जाकर उसके साथ जबरजस्ती कई बार दुष्कर्म करता रहा।पीडिता को आरोपी ने अपने रिश्तेदारों के यहा रोंका था।प्रकरण में आरोपी के रिश्तेदार भी आरोपी बनाए गए है,पीडिता आरोपी के चंगुल से छूटकर भागकर अनूपपुर आई थी जिस पर थाना चचाई ने आरोपी के विरूद्व अपराध पंजीबद्व किया था।

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