Anchadhara

अंचलधारा
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कुल्‍हाडी से हमला कर अपनी पत्‍नी को घायल करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्‍त

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 

अनूपपुर (अंंचलधारा) न्‍यायालय श्रीमान विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सों आर.पी.सेवेतिया जिला अनूपपुर (म.प्र.) के न्‍यायालय के द्वारा थाना चचाई के अप.क्र. 368/2021 के आरोपी भैयालाल पिता रामू प्रजापति उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम अमलाई थाना चचाई जिला अनूपपुर (म.प्र.) के द्वारा जेल से छूटने के लिए लगाए गए द्वितीय जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए विशेष लोक अभियोजक पॉक्‍सों एवं जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया जिनके तर्को से सहमत होते हुए न्‍यायलय ने उक्‍त जमानत आवेदन खारिज कर दिया।
                          मामले की जानकारी देते हुए सहायक अभियोजन मीडिया प्रभारी विशाल खरे ने  बताया कि आरोपी भैयालाल प्रजापति अपनी पत्‍नी संतोषी प्रजापति के साथ रोज-रोज गाली-गलौच करता था, घटना दिनांक 18/11/21 को रात लगभग 12-01 बजे के मध्‍य की है,आरोपी भैयालाल प्रजापति अपनी पत्‍नी के साथ रोज की तरह गाली-गलौच करने लगा एवं कुल्‍हाडी उठाकर अपनी पत्‍नी की गर्दन के बांयी तरफ कुल्‍हाडी से वार किया जिससे उसकी पत्‍नी वही पर गिर गई।आरोपी के बच्‍चों के हल्‍ला- गुहार करने पर आस-पडोस के लोग वहां आ गए एवं संतोषी प्रजापति को अस्‍पताल लेकर गए।पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्व प्रथम दृष्‍टया धारा 294,307 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्व किया गया।  


                                                                                                                                                                                                                                                                    

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